
न्यू ईयर पार्टी (AI Generated Image)
Maharashtra New Year Party Guideline: नए साल के स्वागत को लेकर महाराष्ट्र में जश्न इस बार और देर तक चलता नजर आएगा। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्तरां, पब और बार को 1 जनवरी सुबह 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दी है। यह फैसला न्यू ईयर ईव पर उत्सव को देखते हुए लिया गया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग ने मंगलवार देर रात इस संबंध में एक स्थायी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत न सिर्फ मौजूदा वर्ष, बल्कि आने वाले समय में भी क्रिसमस ईव, क्रिसमस और न्यू ईयर ईव जैसे विशेष अवसरों पर तय समय तक प्रतिष्ठानों को संचालन की छूट मिल सकेगी।
अधिकारियों ने बताया कि होटल और रेस्तरां संगठनों की ओर से इन खास मौकों पर समय बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कई बार अनुमति में प्रशासनिक देरी के कारण असमंजस की स्थिति बन जाती थी। अब स्थायी आदेश लागू होने से हर साल अलग-अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि देर रात तक कारोबार की छूट कड़ी शर्तों के अधीन दी गई है। आदेश के अनुसार, प्रतिष्ठान मालिकों को परिसर के भीतर और बाहर निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती करनी होगी। किसी भी कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना की जिम्मेदारी सीधे लाइसेंसधारी या मालिक की होगी।
सरकार ने साफ किया है कि समय में दी गई राहत ध्वनि प्रदूषण नियमों में किसी तरह की छूट नहीं देती। लाउड म्यूजिक और साउंड सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।
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यह अनुमति केवल बंद परिसरों (इनडोर वेन्यू) तक सीमित रहेगी। खुले मैदानों या ओपन एयर कार्यक्रमों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस को नए साल की रात अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था सख्ती से बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के साथ महाराष्ट्र में न्यू ईयर सेलिब्रेशन इस बार देर रात तक सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में मनाया जाएगा।






