महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव: 1.4 लाख डॉक्टर करेंगे मतदान, जानिए कब, कहां और कैसे होगी वोटिंग
Maharashtra Medical Council Election: महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) के 9 सदस्यों के चुनाव के लिए 26 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। 1.40 लाख डॉक्टर 60 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
- Written By: आकाश मसने
कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Medical Council Election 2026 Schedule: महाराष्ट्र के चिकित्सा क्षेत्र में अगले कुछ दिन काफी हलचल भरे रहने वाले हैं। राज्य के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) के 9 सदस्यों के चयन के लिए चुनाव तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह चुनाव 26 अप्रैल 2026 को पूरे राज्य में आयोजित किए जाएंगे।
MMC क्या है?
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) एक वैधानिक संस्था है, जो राज्य में मेडिकल पेशे से जुड़े डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सरल शब्दों में कहें तो, महाराष्ट्र में कोई भी डॉक्टर बिना MMC में पंजीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकता
कौन करेंगा वोटिंग?
इस बार परिषद की 9 सीटों के लिए कुल 60 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्य के लगभग 1,40,000 पंजीकृत डॉक्टर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि केवल उन्हीं डॉक्टरों को मतदान की अनुमति होगी जिनका पंजीकरण (Registration) अपडेटेड है या जिन्होंने समय पर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण (Renewal) कराया है।
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क्या है चुनाव प्रक्रिया और स्थान
महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार यह चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष केंद्र बनाए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया संबंधित जिले के जिलाधिकारी (Collector) के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होगी।
वोटिंग और रिजल्ट का समय
- मतदान की तारीख: 26 अप्रैल 2026
- वोटिंग का समय: सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
- मतगणना (Result): 29 अप्रैल 2026 को सुबह 8:00 बजे से परिणाम आने तक।
- मतगणना केंद्र: हाफकिन प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान, परेल (मुंबई)।
डॉक्टर अपनी मतदाता सूची और नजदीकी केंद्र की जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtramedicalcouncil.in पर जाकर देख सकते हैं। चिकित्सा जगत के जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है क्योंकि कई दिग्गज डॉक्टर और संगठन चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
किस कानून के तहत काम करती है MMC?
MMC का गठन Maharashtra Medical Council Act 1965 के तहत किया गया है। यह अधिनियम काउंसिल को डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन, नियमों के पालन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार देता है।
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आम लोगों के लिए MMC क्यों जरूरी?
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) आम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से मरीज केवल उन्हीं डॉक्टरों की पहचान कर सकते हैं जो विधिवत पंजीकृत और योग्य हैं, जिससे फर्जीवाड़े का खतरा कम होता है। मेडिकल सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए MMC एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है, जहां किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही या अनैतिक व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कुल मिलाकर, यह संस्था मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
