
कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
BMC Election Reservation Lottery: महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। राज्य की 28 महानगर पालिकाओं के बाद राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी के आरक्षण निर्धारण और लॉटरी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। आरक्षण की लॉटरी 11 नवंबर को निकाली जाएगी।
आरक्षण कार्यक्रम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों, इच्छुक उम्मीदवारों और नागरिकों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है आयोग ने मनपा के आरक्षण प्रक्रिया के सभचरणों को अंतिम रूप देने और 31 जनवरी 2026 तक सभी कार्यवाही पूरी करने क निर्देश दिया है।
राज्य सरकार के नगम विकास विभाग ने इससे पहले 9 अक्टूब 2025 को बीएमसी (वार्डों में आरक्षित सीटों का आवंटन और उन सीटों के रोटेशन की विधि) नियम, 2025 शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की थी। राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने, लॉटरी निकालने, आपत्तियां आमंत्रित करने और अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।
आयोग ने लॉटरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जनोन्मुखी रखने का निर्देश दिया है। बीएमसी के 227 वार्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस पूरी प्रक्रिया को तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना अनिवार्य है। कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरा कराने का आदेश दिया है।
आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत एससी, एसटी महिला व पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा। जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आरक्षण निकाला जाएगा। इसके बाद 27% आरक्षण के अनुसार ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकाली जाएगी। महिला-पुरुष के लिए आरक्षण लॉटरी निकाले जाने के बाद शेष वाडों को ओपन श्रेणी में रखा जाएगा।
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30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करना और आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 6 नवंबर को समाचार पत्रों में आरक्षण ड्रॉ की सूचना प्रकाशित की जाएगी।
11 नंवबर को आरक्षण ड्रॉ और परिणामों की घोषणा की जाएगी। 14 से 20 नवंबर तक आरक्षण प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद मनपा आयुक्त 21 से 27 नवंबर के बीच फैसला लेंगे। अंतिम आरक्षण की घोषणा 28 नवंबर की जाएगी।
राज्य चुनाव आयोग की सिफारिशों के अनुसार संभावित अनुसूचित जनजाति (एसटी) वार्ड संख्या 53 और वार्ड संख्या 121 हो सकते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति (एसी) के लिए आरक्षण वार्ड नंबर 26, 93, 118, 133, 140, 141, 146, 147, 151, 152, 155, 183, 186, 189, 215 हो सकता है।






