- Hindi News »
- Maharashtra »
- Mumbai »
- Maharashtra Anti Conversion Bill 2026 Love Jihad Law Devendra Fadnavis Government
लव जिहाद पर लगाम की तैयारी, महाराष्ट्र विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश
Love Jihad Law Maharashtraमहाराष्ट्र सरकार ने कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया है।
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र | Edited By: आंचल लोखंडे

love jihad law Maharashtra (सोर्सः सोशल मीडिया)
Mumbai News: महाराष्ट्र में कथित “लव जिहाद” और संगठित धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंकज भोयर ने शुक्रवार को विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ पेश किया।
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक में लालच, दबाव या धोखाधड़ी से कराए गए धर्मांतरण को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं, नाबालिगों और कमजोर वर्गों को कथित जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए लाया गया है।
शादी के नाम पर धर्मांतरण होगा अवैध
विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर या विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण करवाता है, तो ऐसे विवाह को अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकेगा। हालांकि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उन्हें मां के मूल धर्म का माना जाएगा और संपत्ति में उनका वैध उत्तराधिकार अधिकार बना रहेगा।
सम्बंधित ख़बरें
‘संजय राउत कर रहे हैं हिंदुओं की बदनामी’, मीरा रोड हमले पर दिए बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन का पलटवार
सलीम डोला का होगा मुंबई क्राइम ब्रांच से सामना; सांगली, मैसूर और तेलंगाना ड्रग्स फैक्ट्री कांड में होगी पूछताछ
ममता बनर्जी का किला ढहने को तैयार! संजय निरुपम बोले बंगाल की महिलाओं ने BJP को चुना, उद्धव ठाकरे पर भी कसा तंज
‘विधायकी के लिए पार्टी बेचने वाला नालायक नहीं हूं’, शिवसेना में विलय की खबरों पर बच्चू कडू का करारा जवाब
सजा के कड़े प्रावधान
- राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक में सख्त दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
- महिला, नाबालिग या SC/ST से जुड़े मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना।
- दोबारा अपराध करने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपये तक जुर्माना।
- सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे तथा मामलों की सुनवाई सीधे सत्र न्यायालय में होगी।
- साथ ही धर्मांतरण जबरन नहीं कराया गया है, यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होगी।
जिलाधिकारी को 60 दिन पहले देनी होगी सूचना
विधेयक के तहत धर्मांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। प्रशासन पुलिस के माध्यम से इसकी जांच करेगा और संभावित आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएंगी।
धर्मांतरण के बाद 21 दिनों के भीतर शपथपत्र दाखिल करना भी जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कानून से धोखे या दबाव में कराए जाने वाले धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगेगी और पीड़ितों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी।
ये भी पढ़े: मध्य रेल पर यात्री यातायात में बढ़ोतरी, लोकल में रोजाना 4 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर, कमाई भी बढ़ी
कई राज्यों में पहले से लागू कानून
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु में धर्मांतरण से संबंधित कानून पहले से लागू हैं।
महाराष्ट्र में भी कथित लालच या प्रेम संबंधों के माध्यम से धर्मांतरण की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है। इस बिल पर विस्तृत चर्चा की मांग सुधीर मुनगंटीवार ने की है। हालांकि विधानसभा और विधान परिषद में महायुति सरकार के बहुमत को देखते हुए इसके पारित होने में ज्यादा कठिनाई नहीं मानी जा रही है।
Maharashtra anti conversion bill 2026 love jihad law devendra fadnavis government
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
यमराज के पहियों पर सवार थे 60 यात्री! ST बस के ब्रेक फेल होने पर 3KM तक मची चीख-पुकार, 35 यात्री घायल
Apr 29, 2026 | 04:15 PMदिल्ली HC में ऑनलाइन सुनवाई के बीच चला पोर्न वीडियो, ‘यूएस बेस्ड हैकिंग’ का दावा; मचा हड़कंप
Apr 29, 2026 | 04:12 PMदुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन सा फोन चलाता है? क्या है खास फीचर्स
Apr 29, 2026 | 04:05 PMDhurandhar Japan Collection: धुरंधर अब जापान में 7 जुलाई को होगी रिलीज, क्या RRR का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म
Apr 29, 2026 | 03:58 PM‘संजय राउत कर रहे हैं हिंदुओं की बदनामी’, मीरा रोड हमले पर दिए बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन का पलटवार
Apr 29, 2026 | 03:54 PM83 नए ‘आकाशतीर’ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद शुरू; दुश्मन ड्रोन का काल बनेगा ‘आकाशतीर’, जानें इसकी खूबियां
Apr 29, 2026 | 03:51 PMसोलापुर में भोंदू बाबा मनोहर भोसले पर शिकंजा, धोखाधड़ी का दूसरा केस दर्ज
Apr 29, 2026 | 03:41 PMवीडियो गैलरी

झांसी नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा; पार्षद ने अधिकारी को थमाया बादाम का पैकेट, देखें VIDEO
Apr 28, 2026 | 11:21 PM
गौ माता की सेवा या सिर्फ दिखावा? लग्जरी हैंडबैग पर मुंबई में ट्रोल हुईं पॉप स्टार रिहाना
Apr 28, 2026 | 11:03 PM
₹10 लाख और स्कॉर्पियो नहीं मिली तो शादी से मुकरा दूल्हा, सज-धजकर इंतजार करती रही दुल्हन; घर में पसरा सन्नाटा
Apr 28, 2026 | 10:41 PM
विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में दहशत का साया, सिंदूर से दीवार पर लिखी मौत की धमकी; सहमे छात्र और प्रोफेसर
Apr 28, 2026 | 10:23 PM
BJP में शामिल होने के बदले ‘कम्प्रोमाइज’ का आरोप! अभिनेत्री प्रतिमा पांडेय का सनसनीखेज दावा- VIDEO
Apr 28, 2026 | 10:02 PM
दिल्ली से बंगाल तक छिड़ी जंग! आतिशी ने याद दिलाया भाजपा का वो ‘झूठा’ वादा! जो अब तक नहीं हुई पूरा- VIDEO
Apr 28, 2026 | 09:58 PM













