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महाराष्ट्र की स्कूली कैंटीनों पर FDA की नजर, सेफ फूड फॉर एवरी चाइल्ड अभियान शुरू, FSSAI लाइसेंस अनिवार्य

Maharashtra Safe Food: एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर महाराष्ट्र में 'सेफ फूड फॉर एवरी चाइल्ड' अभियान शुरू, स्कूलों में FSSAI लाइसेंस व फूड सेफ्टी बोर्ड अनिवार्य।

  • Written By: रूपम सिंह
Updated On: Jul 30, 2026 | 08:55 AM

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)

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FDA Maharashtra Safe Food For Every Child Campaign: महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां, डेयरी और क्लबों के बाद अब स्कूलों की कैंटीन भी खाद्य सुरक्षा विभाग (एफडीए) के दायरे में आ गई हैं। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने राज्यभर में ‘सेफ फूड फॉर एवरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ अभियान लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है।

एफएसएसएआई लाइसेंस और फूड सेफ्टी बोर्ड होंगे अनिवार्य

नए निर्देशों के तहत राज्य के सभी स्कूलों में फूड सेफ्टी बोर्ड, एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस तथा निर्धारित खाद्य गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधन और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैंटीन में उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो।

बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।..

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नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

एफडीए तुकाराम मुंढे ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग अभियान के तहत राज्यभर में निगरानी बढ़ाएगा और आवश्यकतानुसार निरीक्षण कर नियमों के अनुपालन की जांच करेगा। इसका उद्देश्य स्कूलों में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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Published On: Jul 30, 2026 | 08:55 AM

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