SRA Dharavi Survey Documents Deadline (फोटो क्रेडिट-X)
SRA Dharavi Survey Documents Deadline: मुंबई की ऐतिहासिक धारावी पुनर्विकास परियोजना अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) ने उन निवासियों के लिए ‘अंतिम चेतावनी’ जारी की है, जो अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में अब तक विफल रहे हैं। 16 मार्च 2026 को जारी इस आधिकारिक नोटिस के अनुसार, झुग्गीवासियों के पास अपनी वैधता साबित करने के लिए केवल 15 दिनों का समय शेष है। यदि इस अवधि में दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो निवासियों को इस महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना के लाभों से हाथ धोना पड़ सकता है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों के तहत दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद या परियोजना में देरी से बचा जा सके।
एसआरए द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, धारावी में अब तक 91,000 से अधिक इकाइयों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा चुका है। हालांकि, चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं:
24,000 इकाइयां: इन घरों का सर्वेक्षण तो हुआ, लेकिन परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति या दस्तावेजों की कमी के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
13,000 इकाइयां: ये इकाइयां अभी तक सर्वेक्षण के दायरे में ही नहीं आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2025 में विशेष सुविधा शिविर (Facilitation Camps) लगाने और कई दौर के व्यक्तिगत नोटिस देने के बावजूद कई परिवारों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है।
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एसआरए ने अपने सार्वजनिक नोटिस में सख्त लहजे में कहा है कि 15 दिनों की इस समय सीमा के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। यदि निवासी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो प्राधिकरण उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड और पिछले सर्वेक्षण डेटा के आधार पर एकतरफा निर्णय लेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अपूर्ण दस्तावेजों वाले परिवारों को अपात्र घोषित किया जा सकता है, जिससे उन्हें पुनर्विकसित इमारतों में मुफ्त घर मिलने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
देश के सबसे बड़े शहरी नवीकरण कार्यों में से एक होने के नाते, धारावी परियोजना में पारदर्शिता और सटीकता अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में पात्रता सूचियों (Eligibility Lists) का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस चरण में सटीक दस्तावेजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जब परियोजना निर्माण चरण में प्रवेश करे, तो घरेलू विवादों, बंद परिसरों या स्वामित्व के दावों के कारण काम न रुके।
धारावी के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पहचान पत्र, पते का प्रमाण, बिजली बिल और 2000 (या निर्धारित कट-ऑफ तिथि) से पहले के निवास के प्रमाण पत्र तुरंत संबंधित स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) कार्यालय या सुविधा केंद्र पर जमा करें। यह धारावी को झुग्गी-मुक्त बनाने और निवासियों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में अंतिम अवसर है।