अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना: 16.96 लाख किसानों के खातों में आज पहुंचेंगे 7,000 करोड़ रुपये
Maharashtra Farmer Loan Waiver: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर योजना के तहत 16.96 लाख किसानों के खातों में 7 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे राशि का वितरण।
- Written By: रूपम सिंह
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किसान कर्जमुक्ति योजना (सोर्स: नवभारत डिजाइन फोटो)
Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र सरकार मंगलवार को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026’ के तहत 16.96 लाख पात्र किसानों के फसल ऋण खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से करीब 7 हजार करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस राशि का वितरण किया जाएगा। योजना के लिए राज्य सरकार पहले ही प्रशासनिक मंजूरी दे चुकी है। सहकार विभाग की ओर से किए गए डेटा सत्यापन में 94,083 किसान आयकरदाता पाए गए, जिन्हें योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
इससे राज्य सरकार को करीब 1,881.66 करोड़ रुपए की बचत होगी। सत्यापन के बाद 16.96 लाख किसानों की अंतिम पात्र सूची तैयार की गई है। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋण पर 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 36,585 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है और लगभग 56 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है।
वहीं नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले करीब 24 लाख किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। सहकार विभाग के अनुसार, कर्जमाफी का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। अब तक करीब 10 लाख किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। जिन किसानों का आधार सत्यापन पूरा होगा, उनके खातों में अगले पांच दिनों के भीतर लाभ की राशि जमा कर दी जाएगी।
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वन टाइम सेटलमेंट की भी सुविधा
महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक बकाया वाले किसानों को वन टाइम सेटलमेट की सुविधा भी दी है। यदि किसान 31 मार्च 2027 तक अतिरिक्त बकाया राशि जमा कर देते हैं तो सरकार उनके ऋण खाते में 2 लाख रुपए जमा करेगी।
एनपीए घोषित किसानों को भी दी गई राहत
इसके अलावा, एनपीए घोषित फसल ऋण खाताधारक किसानों को भी राहत दी गई है। सरकार उनके ब्याज का वित्तीय भार वहन करेगी और बैंकों को निर्देश दिए गए है कि ऐसे किसानों को बिना किसी ‘कूलिंग पीरियड’ के दोबारा फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए।
