दिलीप लांडे (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Dilip Lande Chandivali Election: भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईवीएम के निरीक्षण और जांच की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन ने यह आदेश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री नसीम खान हैं, जबकि प्रतिवादी शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे हैं।
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Election) में शिंदे सेना के उम्मीदवार दिलीप लांडे ने मुंबई उपनगरीय जिले के चांदीवली निर्वाचन क्षेत्र से नसीम खान को हराया था। विधानसभा चुनाव में दिलीप लांडे ने नसीम खान को लगभग 20 हजार वोटों से हराया था। नसीम खान ने चुनाव (Election) परिणाम के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस संबंध में खान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक आदेश है।
सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले का हवाला देते हुए नसीम ने कहा कि इस फैसले के अनुसार, परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम (यानी नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और वीवीपीएटी) का ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा ‘जली हुई मेमोरी’ या माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
मुंबई उपनगरीय जिले के उप निर्वाचन अधिकारी द्वारा नसीम की भेजे गए एक पत्र के अनुसार, मुंबई में 16 और 17 अप्रैल को केवल ‘डायग्नोस्टिक जांच’ की अनुमति होगी, जो ईवीएम निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के माध्यम से की जाएगी।
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| नाम | वोट |
|---|---|
| दिलीप लांडे | 1,24,641 |
| नसीम खान | 1,04,016 |