मुंबई उच्च न्यायालय (सोर्सः सोशल मीडिया)
Navi Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने संबंधी चुनाव अधिकारी के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने अब भाजपा प्रत्याशी का नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। नवी मुंबई के वार्ड 17 (ए) में नीलेश भोजाने के नामांकन को खारिज करने संबंधी फैसले को “अवैध” करार देते हुए अदालत ने वहां चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएं और मतपत्रों को पुनः मुद्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए ताकि सूची में भोजाने का नाम शामिल किया जा सके। भोजाने के नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण है।
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