अबू सलेम (सौ. सोशल मीडिया )
Abu Salem Supreme Court Plea News: गैंगस्टर अबू सलेम जेल से बाहर आने के लिए कई तरह के तिकड़म अपना रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सलेम की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
जिसने दावा किया था कि उसे 10 महीने से अधिक समय से ‘अवैध हिरासत’ में रखा गया है, जबकि वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले मैं उसे दी गई 25 साल की सजा पहले ही काट चुका है। वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।
भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते की शर्तों के अनुसार, सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और उसके कारावास की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। सलेम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी रिहाई की मांग की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि अच्छे व्यवहार के लिए दी गई छूट को शामिल करने पर वह पहले ही 25 साल की कैद काट चुका है।
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