Bombay High Court का निर्देश, अभिनेता सचिन जोशी के पासपोर्ट में नाम बदलने की अर्जी पर करें विचार

Bombay High Court Update: धोखाधड़ी और साजिश मामले में आरोपी अभिनेता-निर्माता की पासपोर्ट में नाम बदलने की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
Sachin Joshi
सचिन जोशी (सौ. सोशल मीडिया )
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Sachin Joshi Passport Name Change: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धोखाधड़ी और साजिश के मामले में आरोपी अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की उस आवेदन पर विचार करें, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलकर योगेश जगदीश जोशी करने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 18 फरवरी को जोशी के आवास पर नये सिरे से सत्यापन करे और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारी कानून के अनुसार पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के आवेदन पर विचार करेंगे। पीठ ने बार-बार नाम बदलने के पीछे का कारण पूछा।

सचिन पर आपराधिक मामला लंबित

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जोशी अब तक तीन बार अपना नाम बदल चुके हैं और पूछा कि क्या वे अंक शास्त्र या ज्योतिष में विश्वास करते हैं। न्यायमूर्ति घुगे ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि नये नाम को लेकर अब और कोई मामला नहीं होगा।

पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा कि जोशी के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और वह सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जोशी ने अपने वकील सुजय कांटावाला के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

कांटावाला ने अदालत में बताया कि याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र राजपत्र में आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल लिया है। अदालत ने पुनः सत्यापन का निर्देश देते हुए कहा कि निचली अदालत ने अभी तक जोशी के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में दर्ज मामले का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए पासपोर्ट में नाम के सुधार या परिवर्तन में कोई बाधा नहीं हो सकती।

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