लातूर और ठाणे में भीषण सड़क हादसा। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
लातूर: महाराष्ट्र में दुर्घटनाओ का दौर खंडीत होता नजर नही आ रहा। लगातार हो रही दुर्घटनाओ से लोग भी सकते में है। हादसे भी ऐसे भीषण की कईयों की जान को झटके में उडा से जा रहे है। महाराष्ट्र में अब 2 जिलो में 2 अलग-अलग सड़क हादसो की खब़र है। एक में 38 यात्री घायल बताए गए तो दुसरी घटना में मोटरसाइकिल में आग लगने से सवार की झुलसकर मौत हो गई।
महाराष्ट्र के लातूर जिले में सोमवार को मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में राज्य परिवहन की एक बस के पलट जाने से 38 यात्री घायल हो गए। लातूर पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि यह हादसा चाकूर तहसील में नंदगांव पाटी के पास नागपुर-रत्नागिरी राजमार्ग पर दोपहर करीब दो बजे हुआ। संभागीय यातायात अधिकारी संदीप पडवाल ने बताया कि बस के कम से कम 38 यात्री घायल हो गए, जिनमें से छह की हालत गंभीर है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस अहमदपुर से लातूर जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल से टकराव से बचने के लिए चालक ने बस को मोड़ा और नियंत्रण खो दिया एवं बस पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस बहुत तेज गति से जा रही थी और कुछ दूर तक घिसटने के बाद रुक गई। पडवाल ने बताया कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं तथा उन्हें एंबुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल ले जाया गया। बस में 48 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और विद्यार्थी भी शामिल थे। ये विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे थे।
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दुसरी घटना में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मोटरसाइकिल के सड़क किनारे खड़े एक ट्रैलर से टकरा जाने की घटना में दोपहिया वाहन में आग लग गयी, जिससे इसमें 30 वर्षीय व्यक्ति की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार तड़के अंबरनाथ में खोनी-उसात्ने रोड पर हुई थी। हिल लाइन पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि राजेश दिनेश राम बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के साथ जा रहा था तभी उसकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। ट्रेलर सड़क के किनारे खड़ा था लेकिन उसमें कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा था।
पुलिस ने बताया कि टक्कर से दोपहिया वाहन में आग लग गई, जिससे इस घटना में राजेश की जलने से मौत हो गयी जबकि उसका दोस्त घायल हो गया और अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 106 लापरवाही से मौत, 125 दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य, 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।