नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची का ऐलान, मतदाताओं से भागीदारी की अपील
Gondia News: भारत निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि पर आधारित नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नई मतदाता सूची तैयार करने की घोषणा की। जिलाधीश ने स्नातकों से भागीदारी की अपील की।
- Written By: आकाश मसने
बैठक में मौजूद गोंदिया कलेक्टर व अन्य (फोटो नवभारत)
Gondia News In Hindi: भारत निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर नागपुर संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। स्नातक मतदाता इसमें भाग ले, ऐसी अपील जिलाधीश प्रजित नायर ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आयोजित एक चर्चा में की। इस अवसर पर उपजिलाधीश व उप जिला निर्वाचन अधिकारी मानसी पाटिल उपस्थित थी।
जिलाधीश नायर ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2025 के अपने पत्र के माध्यम से 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर महाराष्ट्र विप के गोंदिया जिला नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नई सूचियों की तैयारी के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है।
मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (3) के तहत सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि मंगलवार 30 सितंबर, मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (4) के तहत सोशल मीडिया में सूचना का पहला पुनः प्रकाशन 15 अक्टूबर होगा।
सम्बंधित ख़बरें
Nashik TCS Case में आरोपी निदा खान सस्पेंड, कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला टाला
महाराष्ट्र में 21 अप्रैल से Government Employees की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार ने दी सख्त चेतावनी
Women Reservation Bill पर देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर तीखा पलटवार, बोले- महिलाओं के साथ विश्वासघात
पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, वायरल ‘ज़ॉम्बी वीडियो’ का सच आया सामने, ‘ये’ है वजह
इसके अलावा मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (4) के तहत समाचार पत्र में सूचना का दूसरा पुनः प्रकाशन 25 अक्टूबर, फॉर्म 18 या 19 के माध्यम से दावे प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 25 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि, 25 नवंबर से 10 दिसंबर दावों और आपत्तियों के निपटारे और पूरक सूची तैयार करने और मुद्रण की तिथि, 30 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
मतदाता की ओर से स्वैच्छिक
भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय की 17 जून 2022 की अधिसूचना के तहत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन को फॉर्म क्र। 18 में संशोधित किया गया है और उक्त संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी हैं।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में जलप्रलय! 5 जिलों में 10 की मौत, देशभर में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान बना पुणे
साथ ही, उक्त फॉर्म क्र. 18 आवेदन में आधार संख्या के लिए एक कॉलम प्रदान किया गया है। लेकिन, आधार संख्या प्रस्तुत करना मतदाता की ओर से स्वैच्छिक है और आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाए कि मतदाता ने आवेदन में आधार संख्या का उल्लेख नहीं किया है।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पात्रता
प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और जिसने 1 नवंबर 2025 से पहले कम से कम 3 वर्षों तक भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है या उसके समकक्ष योग्यता रखता है, वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है। 3 वर्ष की अवधि उस तिथि से मानी जाएगी जिस दिन विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया जाता है।
