Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • गुरु, 25 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल मारपीट मामले में बड़ा फैसला, दो दोषियों को 5-5 साल की सजा

Gopaldas Agrawal Assault Case: गोंदिया के चर्चित पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल मारपीट प्रकरण में जिला अपर सत्र न्यायालय ने पार्षद शिवकुमार शर्मा और राहुल श्रीवास को दोषी ठहराया।

  • Author By Manoj Akotkar | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: Jun 25, 2026 | 08:38 PM

Gondia Court (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Gondia Court Verdict: वर्ष 2016 में कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट के चर्चित मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश1 के प्रतिनिधि ने पार्षद शिवकुमार शंकरलाल शर्मा और राहुल हेमराज श्रीवास को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5050 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के अन्य चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया गया।

प्रकरण के अनुसार 9 अप्रैल 2016 को कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में शिव शर्मा और राहुल श्रीवास अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, उनके पुत्र विशाल अग्रवाल तथा अन्य लोगों के साथ मारपीट की और बाद में वहां से फरार हो गए।

जिला अपर सत्र न्यायालय का फैसला

घटना की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120 बी, 324, 325, 294, 505, 212 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की प्रारंभिक जांच तत्कालीन थानेदार ताईतवाले ने की थी, जबकि बाद में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक नन्नावरे ने विस्तृत जांच कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

सम्बंधित ख़बरें

Pulse Polio अभियान; रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में 2 लाख से अधिक नन्हें बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

अंजनगांव सुर्जी में महिला से दुष्कर्म का मामला, चार माह की गर्भावस्था से खुलासा

Yavatmal News: पुसद नगर परिषद में पगडंडी सड़क पर कब्जे का आरोप, आनंदाशिष नगर लेआउट की मंजूरी रद्द करने की मांग

दो दिन की बारिश ने पूरा किया अनुशेष, अमरावती जिले में 98.2 मिमी बारिश दर्ज, बुआई ने पकड़ी रफ्तार

दो दोषियों को 50-50 हजार जुर्माना और 5 साल की सजा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा पक्ष पिछले पांच दिनों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को दोपहर बाद न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम सजा देने की मांग की गई।

ये भी पढ़े: प्यार, धोखा, साजिश और 400 फीट गहरी खाई की खौफनाक दास्तान, जानें केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन

न्यायालय ने शिव शर्मा और राहुल श्रीवास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि अनमेश उर्फ राज दुबे, गजेंद्र साते, परवेज पटेल और जगजीत सिंह भाटिया को बरी कर दिया। फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

Major verdict in former mla gopaldas agarwal assault case two convicts sentenced to 5 years each

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 25, 2026 | 07:32 PM

Topics:  

  • Court
  • Gondia News
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.