पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल मारपीट मामले में बड़ा फैसला, दो दोषियों को 5-5 साल की सजा
Gopaldas Agrawal Assault Case: गोंदिया के चर्चित पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल मारपीट प्रकरण में जिला अपर सत्र न्यायालय ने पार्षद शिवकुमार शर्मा और राहुल श्रीवास को दोषी ठहराया।
Gondia Court (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Gondia Court Verdict: वर्ष 2016 में कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट के चर्चित मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश1 के प्रतिनिधि ने पार्षद शिवकुमार शंकरलाल शर्मा और राहुल हेमराज श्रीवास को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5050 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के अन्य चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया गया।
प्रकरण के अनुसार 9 अप्रैल 2016 को कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में शिव शर्मा और राहुल श्रीवास अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, उनके पुत्र विशाल अग्रवाल तथा अन्य लोगों के साथ मारपीट की और बाद में वहां से फरार हो गए।
जिला अपर सत्र न्यायालय का फैसला
घटना की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120 बी, 324, 325, 294, 505, 212 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की प्रारंभिक जांच तत्कालीन थानेदार ताईतवाले ने की थी, जबकि बाद में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक नन्नावरे ने विस्तृत जांच कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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दो दोषियों को 50-50 हजार जुर्माना और 5 साल की सजा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा पक्ष पिछले पांच दिनों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को दोपहर बाद न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम सजा देने की मांग की गई।
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न्यायालय ने शिव शर्मा और राहुल श्रीवास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि अनमेश उर्फ राज दुबे, गजेंद्र साते, परवेज पटेल और जगजीत सिंह भाटिया को बरी कर दिया। फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
