गड़चिरोली. ग्रामीण अंचल में निवासरत रहनेवाले अन्य पिछडा प्रवर्ग के पात्र परिवार को घरकुल योजना का लाभ देने के लिए ‘मोदी आवास’ घरकुल योजना चलाने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है. इस संदर्भ का परपित्रक अन्य पिछडा बहुजन कल्याण विभाग ने जारी किया है. सरकार के इस निर्णय से संपूर्ण राज्य के साथ आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के ओबीसी को व्यापक राहत मिलनेवाली है.
आवास प्लस में अंतर्भूत न होनेवाले अनुसूचित जाति व जनजाति प्रवर्ग के पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार के रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तथा विमुक्त जाती घुमंतू जनजाति के लिए यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना उपलब्ध है. लेकिन अन्य पिछडा प्रवर्ग के लाभार्थियों के लिए इस तरह की कोई योजना अस्तित्व में नहीं है. जिससे लाभार्थी घरकुल से वंचित रह रहे थे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत तैयार किए गए आवास प्लस (प्रपत्र ड) सूचि में राज्य के बडे पैमाने पर पात्र लाभार्थियों के नाम विभिन्न कारणों से अंतर्भूत नहीं हो पाए. यह बात विचार में लेकर राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर पात्र लाभार्थियों का समावेश आवास प्लस प्रणाली पर करने के लिए प्रस्ताव भेजा था.
केंद्र सराकर ने उक्त प्रस्ताव को मान्यता देते हुए ऐसे लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार स्वयं की योजना तैयार करे, ऐसे निर्देश दिए थे. जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिमंड़ल बैठक में इस तरह की नई योजना लागू करने संदर्भ में सूचित किया था. वर्ष 2023-24 इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते समय उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री ने अन्य पिछडा प्रवर्ग के लिए 3 वर्ष में 10 लाख आवास पूर्ण करने के लिए ‘मोदी आवास’ घरकुल योजना शुरू करने की घोषणा की है.
जिसके तहत अन्य पिछडा प्रवर्ग के लाभार्थियों को आगामी 3 वर्ष में 10 लाख मकान निर्माण करने के लिए नई ‘मोदी आवास’ घरकुल योजना चलाने संदर्भ का मंत्रिमंडल प्रस्ताव मान्य हुआ है. उस संदर्भ का सरकारी परिपत्रक राज्य के अन्य पिछडा बहुजन कल्याण विभाग ने 28 जुलाई को जारी किया है. राज्य सरकार के इस निर्णय से आदिवासी बहुल क्षेत्र में आनेवाले गड़चिरोली जिले के हजारों ओबीसी बांधवों को स्वयं का आशियाने का ख्वाब अब पूर्ण होनेवाला है.
‘मोदी आवास’ घरकुल योजना में आवास प्लस के प्रतीक्षा सूचि में नाम समाविश्ट होनेवाले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणाली पर पंजीयन हुए किंतु ऑटोमैटीक सिस्टीम द्वारा रिजेक्ट हुए पात्र लाभार्थी, जिला चयन समिति ने सिफारिस किए लाभार्थियों का समावेश रहनेवाला है. इस योजना अंतर्गत पात्र अन्य पिछडा प्रवर्ग के लाभार्थियों को नए मकान निर्माण करने अथवा अस्तित्व में होनेवाले कच्चे मकान का मक्के मकान में रूपांतर करने के लिए 1.20 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानेवाली है.
इस योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को किमान 269 चौ. फिट इतने क्षेत्रफल में निर्माण करना आवश्यक रहेगा. इस योजना अंतर्गत लाभार्थी सूचि पात्र करते समय घर में कोई व्यक्ति कमानेवाला नहीं ऐसे विधवा/परितक्त्या महिला, परिवार प्रमुख, बाढग्रस्त क्षेत्र के लाभार्थी या पिडीत, जातीय दंगल में घर का नुकसान हुए व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा से बाधित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति का ग्रामसभा प्राधान्यक्षेत्र में समावेश करना है.
अन्य पिछडा प्रवर्ग के जिन पात्र लाभार्थियों के पास घरकुल निर्माण के लिए स्वयं की जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए उक्त लाभार्थियों को क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जगह खरीदी वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत 500 चौ. फिट के लिए 50 हजार रूपयों तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं अन्य पिछडा प्रवर्ग के अलावा अन्य प्रवर्ग के पात्र लाभार्थी पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जगह खरीदी अर्थसहाय्यक योजना के अन्य प्रचलित प्रावधान के तहत लाभ पाने में पात्र रहेंगे.
[blockquote content=”सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चित ही जिले के ओबीसी बांधवों को राहत देनेवाला है. जिससे इस निर्णय का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से स्वागत है. इस तरह जिले के ओबीसी के लिए स्वाधार योजना तथा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण करेन संदर्भ में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है. ” pic=”” name=”प्रा. शेषराव येलेकर (उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ)”]