यातायात विभाग की कार्रवाई (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Lok Adalat traffic fine: यातायात विभाग द्वारा वाहनधारकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने संदर्भ में निरंतर जनजागृति की जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाकर दुर्घटना का कारण बनते है। ऐसे में गड़चिरोली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर यातायात विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले करीब 99 नशेड़ी वाहन चालकों का चालान काटकर मामला न्यायालय में भिजवाया।
इस बीच शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में झमझौता कर मामले का निपटारा करने के लिए संबंधित वाहनधारकों को बुलाया गया था। जहां समझौते के दौरान करीब 88 वाहनधारक दोषी पाए जाने से प्रत्येक पर 10 हजार यानी 8 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।
जिससे शराब पीकर वाहन चलाना वाहनधारकों को महंगा पड़ने की बात कही जा रही है। वहीं इतनी बड़ी जुर्माने की राशि भरने की नौबत आने के बाद अब अनेक वाहनधारक यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन चलाएंगे, ऐसी भी बात कही जा रही है।
आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामले में सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर न्यायालय ने प्रत्येक वाहनधारक को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। वहीं निश्चित अवधि में जुर्माने की राशि नहीं जमा की गई तो, एक माह का (साधा) कारावास का आदेश भी दिया गया है।
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इधर शहर यातायात विभाग द्वारा सभी वाहनधारकों से अपील की गई है कि सभी का जीवन अमूल्य है। जिससे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करने पर जीवन सुरक्षित करने के साथ ही नियमों पालन कर यातायात विभाग की कार्रवाई से बचें, ऐसा आह्वान भी किया गया है।