Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

नशेड़ी चालकों पर 8.80 लाख का जुर्माना, यातायात विभाग की कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा

Gadchiroli drunk driving case: गड़चिरोली में नशे में वाहन चलाने पर 99 चालान। लोक अदालत में 88 दोषी, प्रत्येक पर ₹10,000 जुर्माना, नहीं भरने पर 1 माह की जेल।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Dec 15, 2025 | 02:38 PM

यातायात विभाग की कार्रवाई (सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Lok Adalat traffic fine: यातायात विभाग द्वारा वाहनधारकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने संदर्भ में निरंतर जनजागृति की जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाकर दुर्घटना का कारण बनते है। ऐसे में गड़चिरोली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर यातायात विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले करीब 99 नशेड़ी वाहन चालकों का चालान काटकर मामला न्यायालय में भिजवाया।

इस बीच शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में झमझौता कर मामले का निपटारा करने के लिए संबंधित वाहनधारकों को बुलाया गया था। जहां समझौते के दौरान करीब 88 वाहनधारक दोषी पाए जाने से प्रत्येक पर 10 हजार यानी 8 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

जिससे शराब पीकर वाहन चलाना वाहनधारकों को महंगा पड़ने की बात कही जा रही है। वहीं इतनी बड़ी जुर्माने की राशि भरने की नौबत आने के बाद अब अनेक वाहनधारक यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन चलाएंगे, ऐसी भी बात कही जा रही है।

सम्बंधित ख़बरें

Kalpana Kharat: विदेश भागने की फिराक में अशोक खरात की पत्नी, पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस

Rupali Chakankar की बहन के खाते के नॉमिनी हैं अशोक खरात, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

धानोरा: 14 वर्षों से निस्वार्थ सेवा की मिसाल; भीषण गर्मी में टैंकरों से प्यास बुझा रहे नपं उपाध्यक्ष ललित बरछा

Mumbra Shooting: बहन से छेड़छाड़ का खूनी अंजाम, भाई ने अंधाधुंध फायरिंग कर युवक को उतारा मौत के घाट

  • 99 वाहन चालकों का चालान काटा
  • 88 वाहनधारक दोषी पाए
  • 10,000 प्रत्येक पर जुर्माना

जुर्माना न भरने पर 1 माह का कारावास

आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामले में सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर न्यायालय ने प्रत्येक वाहनधारक को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। वहीं निश्चित अवधि में जुर्माने की राशि नहीं जमा की गई तो, एक माह का (साधा) कारावास का आदेश भी दिया गया है।

यह भी पढ़ें – 2 मंत्री, 10 विधायक और 1355 कर्मचारी शीतकालीन सत्र में पड़े बीमार, नागपुर की ठंड नहीं आई रास

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

इधर शहर यातायात विभाग द्वारा सभी वाहनधारकों से अपील की गई है कि सभी का जीवन अमूल्य है। जिससे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करने पर जीवन सुरक्षित करने के साथ ही नियमों पालन कर यातायात विभाग की कार्रवाई से बचें, ऐसा आह्वान भी किया गया है।

Gadchiroli drunk driving lok adalat fine

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 15, 2025 | 02:38 PM

Topics:  

  • Gadchiroli
  • Gadchiroli News
  • Maharashtra
  • Traffic Challan

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.