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बेरहमी से पिटाई करनेवाले 5 आरोपियों को कारावास, धानोरा के न्यायालय का फैसला

Dhanora Court Verdict: बिजली पोल को बांधकर बांस के डंडे से बेरहमी से पिटाई करनेवाले 5 आरोपियों को धानोरा के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एन। ए। पठाण ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Sep 22, 2025 | 08:07 PM

बेरहमी से पिटाई करनेवाले 5 आरोपियों को कारावास (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Gadchiroli Crime: बिजली पोल को बांधकर बांस के डंडे से बेरहमी से पिटाई करनेवाले 5 आरोपियों को धानोरा के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एन। ए। पठाण ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाएं गए आरोपियों में धानोरा तहसील के सिंदेसुर निवासी लिलाबाई बिसाऊ गोटा, सोबराज अलीयारसिंग मडावी, कोलीबाई सोबराज मडावी, लालतीबाई धनीराम गावडे व रगोतीबाई सोबराज मडावी का समावेश है।

अधिक जानकारी के अनुसार 12 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे के दौरान सिंदेसुर में दुलोबाई फत्तेसिंग धुर्वा को बिजली पोल से बांधकर लिलाबाई गोटा, सोबराज मडावी, कोलीबाई मडावी, लालतीबाई गावडे व रगोतीबाई मडावी ने बांस के डंडे से बेरहमी से पिटाई की। जिससे 13 फरवरी पिडीता ने मुरूमगांव पुलिस थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत की। जिससे पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक अंजली मेवासिंग राजपूत ने करते हुए उक्त 5 आरोपियों को 14 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पूर्ण कर धानोरा के न्यायालय में मामला न्याय प्रविष्ठ किया गया।

75 हजार रूपये के जुर्माने की सजा

इस दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान व वैद्यकिय सबुत तथा सरकारी पक्ष का युक्तीवाद ग्राह्र मानकर 19 सितंबर को मामले का फैसला सुनाते हुए धानोरा के प्रथम श्रेणी न्यायायीश एन। ए। पठाण ने लिलाबाई गोटा, सोबराज मडावी, कोलीबाई मडावी, लालतीबाई गावडे व रगोतीबाई मडावी इन 5 आरोपियों को धारा 354, 354 (ब), 341, 324, 34 भादवि में दोषी मानकर एक वर्ष का सश्रम कारावास, एक वर्ष का साधा कारावास, 2 माह का साधा कारावास ऐसे कारावास की सजा तथ्ज्ञा प्रत्येकी 15 हजार रूपये के तहत 75 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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जिला सरकारी वकील बी. के. खोब्रागडे ने मामले की पैरवी की

सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील बी.के.खोब्रागडे ने मामले की पैरवी की। मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक अंजली मेवासिंग राजपुत ने की। कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक सलामे व कर्मचारियों ने कामकाज संभाला।

Dhanora court verdict 5 accused sentenced to imprisonment for brutally beating man

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Published On: Sep 22, 2025 | 08:07 PM

Topics:  

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