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चंद्रपुर में 31 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर व जुलूस पर सख्ती, पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त, जानें क्या है कारण

Chandrapur News: चंद्रपुर में 15 से 31 अक्टूबर तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 (ए-एफ) लागू की। धम्मचक्र दिवस, दिवाली को लेकर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Oct 16, 2025 | 07:05 AM

डीजे (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Chandrapur News In Hindi: चंद्रपुर में 15 और 16 अक्टूबर को धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस, 21 अक्टूबर को दिवाली और क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए, जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए 15 से 31 अक्टूबर तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत धारा 36 की उप-धारा ए से एफ लागू की गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार, संगीत वाद्ययंत्र बजाने, सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, और लाउडस्पीकर का उपयोग करने के संबंध में उचित प्रतिबंध और निर्देश जारी करने की शक्ति चंद्रपुर जिले के सभी पुलिस थाना प्रभारियों को दी गई है।

कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त

शहर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त रखा जा रहा है। साथ ही जुलूसों और सभा स्थलों में लोगों के आचरण के संबंध में उचित निर्देश देने, जुलूस का मार्ग और समय निर्धारित करने और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के अनुचित आचरण पर प्रतिबंध लगाने, जुलूस में बाधा न डालने के आदेश जारी करने और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के अनुचित आचरण पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए है।

यह भी पढ़ें:- मोगली का साम्राज्य डगमगाया, कॉलरवाला बना नया बादशाह! ताडोबा में हुई दो बाघों की जंग

सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत वाद्ययंत्र बजाने, गीत गाने, ढोल पीटने आदि पर प्रतिबंध लगाने, सड़कों और अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने, सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने, मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 33, 35, 37 से 40, 42, 43 और 45 के तहत जारी आदेशों को लागू करने और निर्देश जारी करने के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं।

इस आदेश के प्रभावी रहने तक जुलूस में वाद्य यंत्र बजाने, लाउडस्पीकर बजाने, नारे लगाने और जुलूस का मार्ग व समय निर्धारित करने के लिए संबंधित थानेदार से अनुमति लेनी होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े ने है कि सभी मामलों में थाने के प्रभारी अधिकारी और निचले स्तर के सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

Chandrapur police section36 law order dhamma diwali security

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Published On: Oct 16, 2025 | 07:05 AM

Topics:  

  • Chandrapur
  • Chandrapur News
  • Maharashtra

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