चिरोली में 105 सदस्यों ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Chandrapur News: वर्तमान ग्राम पंचायत समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही है और अकुशलता, कुप्रथा और निर्षक्रय प्रबंधन के कारण गांव के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इसलिए, ग्रामीणों ने उक्त समिति को भंग करने के लिए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। पूर्व सरपंच सुभाष बुक्कावार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे ग्रामसभा का ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है।
मूल तहसील में चिरोली ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 है और मीनल लेनगुरे इस ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। संवेदनशील मानी जाने वाली चिरोली ग्राम पंचायत में गुरुवार, 6 नवंबर, 2025 को ग्राम सभा आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत समिति को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
उक्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपस्थित 105 ग्राम सभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इस अवसर पर ग्राम सेवकों ने स्पष्ट किया कि सरपंच, उपसरपंच और ग्राम सभा सदस्यों की लगातार अनुपस्थिति के कारण विकास कार्यों की गति अवरुद्ध हो गई है।
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इस पृष्ठभूमि में, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 145 के अनुसार ग्राम पंचायत समिति को भंग करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है। राज्य की यह पहली ग्राम सभा है जिसने सर्वसम्मति से संपूर्ण ग्राम पंचायत समिति को भंग करने का प्रस्ताव पारित करके इतिहास रचा है। यह निर्णय नागरिकों में यह भावना व्यक्त कर रहा है कि ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक जागरूकता का एक नया युग शुरू हुआ है।