चुनाव के लिए साकोली प्रशासन तैयार, 2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना
Bhandara News: साकोली-सेंदूरवाफा नगर परिषद चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होंगे, मतगणना 3 दिसंबर को। आचार संहिता 4 नवंबर से लागू। 22,681 मतदाता मतदान करेंगे, नामांकन 10-17 नवंबर तक।
- Written By: पूजा सिंह
चुनाव के लिए साकोली प्रशासन तैयार
Sakoli Administration Ready For Elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सार्वत्रिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके अनुसार साकोली-सेंदूरवाफा नगर परिषद चुनाव 2 दिसंबर 2025 को संपन्न होंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इस चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 4 नवंबर से आचार संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी तहसीलदार एवं निर्वाचन निर्णय अधिकारी निलेश कदम तथा सहायक निर्णय अधिकारी मंगेश वासेकर ने पत्रवार्ता परिषद में दी।
साकोली-सेंदूरवाफा नगर परिषद के सार्वत्रिक चुनाव में कुल 10 प्रभागों से 20 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं, नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को मंजूर मतदाता सूची के अनुसार कुल 22,681 मतदाता (पुरुष 11,040 व महिला 11,641) मतदान करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है।
18 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की छानबीन
नामांकन पत्रों की छानबीन 18 नवंबर को होगी। अपील न होने की स्थिति में नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर रहेगी, जबकि अपील होने की स्थिति में 25 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
सम्बंधित ख़बरें
लाखनी के केसलवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य आयुक्त, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा
साकोली में अघोषित बिजली कटौती से किसानों का आक्रोश, महावितरण कार्यालय का किया घेराव
महाराष्ट्र के ग्रामीण उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर, ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार 2026 की नामांकन प्रक्रिया शुरू
मोहाड़ी पंचायत समिति में नई नेतृत्व टीम का चुनाव, नारेबाजी के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा
आयोग ने आचार संहिता के पालन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। आचार संहिता चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। मतदान से 24 घंटे पहले यानी 30 नवंबर की रात 12 बजे से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के बाद सभा, मोर्चे, रैलियां या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बदले नियम, 6 महीने में जमा करें जाति प्रमाणपत्र, नहीं तो सीट होगी रद्द!
साथ ही चुनावी विज्ञापन, प्रसारण और प्रचार गतिविधियां भी पूरी तरह बंद रहेंगी। आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन अधिकारी कदम ने बताया कि, चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
