
कर नहीं भरने पर उपसरपंच समेत 4 सदस्य अयोग्य (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Kesalwara Palora Gram Panchayat: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 14 (1)(ह) के तहत निर्धारित अवधि में कर जमा न करने पर तहसील के केसलवाड़ा-पालोरा ग्रामपंचायत के उपसरपंच सहित चार सदस्यों को पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह आदेश अपर जिलाधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव के न्यायालय ने पारित किया। यह कार्रवाई पूजा जनार्दन कालसर्पे द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई।
अयोग्य ठहराए गए सदस्यों में उपसरपंच राजेंद्र अनिराम शेंदरे, सदस्य सुशील रामचंद्र कोहले, सदस्य रितु धर्मेंद्र गजभिये और दीपा नितेश नेवारे शामिल हैं। इनके पद तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित कर दिए गए हैं।
न्यायालय में पेश दस्तावेजों के अनुसार, इन सदस्यों ने ग्रामपंचायत द्वारा जारी कर मांग बिल प्राप्त करने के बावजूद 90 दिनों के भीतर देय कर का भुगतान नहीं किया। अधिनियम के अनुसार, समय पर देय रक़म न चुकाने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य बने रहने के योग्य नहीं माना जाता।
ग्रामपंचायत सचिव ने 12 जून 2023 को हुई मासिक बैठक में वर्ष 2023-24 के कर मांग बिल संबंधित सदस्यों को सौंपे थे। बिल प्राप्ति की तारीख का उल्लेख और हस्ताक्षर भी दर्ज किए गए थे। नियम के अनुसार, इन्हें 9 सितंबर 2023 तक कर का भुगतान करना अनिवार्य था। सचिव ने हर मासिक सभा में कर न चुकाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।
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निकालपत्र के अनुसार, संबंधित सदस्यों ने कर का भुगतान 90 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के कई महीनों बाद किया। तय समय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन करने और बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद कर न भरने पर अदालत ने इन्हें पूर्णतः कसूरवार मानते हुए ग्राम पंचायत सदस्यता से अयोग्य घोषित किया।






