भंडारा में 15 मई तक धारा 37 लागू, हथियार और जुलूस पर प्रतिबंध, त्योहारों के मद्देनज़र प्रशासन सख्त
Bhandara Section 37: भंडारा जिले में 15 मई तक धारा 37 लागू, त्योहारों के मद्देनज़र हथियार, जुलूस और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
Law And Order (सोर्सः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)
Bhandara Law And Order: आगामी त्यौहारों और विभिन्न महापुरुषों की जयंती के कार्यक्रमों के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती तथा 14 मई को संभाजी महाराज जयंती मनाई जानी है।
इन अवसरों पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 371 और 3 लागू कर दी है।अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोहर चव्हाण की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 मई की दोपहर 100 बजे से लेकर 15 मई की रात 1200 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित
इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र हथियार लेकर चलने, लाठियां या विस्फोटक सामग्री साथ रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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कठोर दंडात्मक कार्रवाई
इसके साथ ही, बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालने, भड़काऊ नारेबाजी करने, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले पोस्टर या प्रतीकों का प्रदर्शन करने और भीड़ इकट्ठा करने पर भी मनाही रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
