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भंडारा. उधारी पर सामग्री मांगने वाले व्यक्ति की दूकानदार ने जमकर धुनाई की.इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपी को 2 साल का कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना जिला न्यायाधीश एवं विशेष सत्र न्यायाधीश सी.एल.देशपांडे ने सुनाया.मृतक शहर के मेंढा निवासी प्रकाश जयराम धुर्वे (43) है.जबकि आरोपी राम उर्फ बब्बू मुरलीधर संतवानी (32) है.
घटना के बारे में जानकारी मिली है कि मृतक प्रकाश अपने दोस्त योगेंद्र शहारे के साथ शहर के मेंढा स्थित भृशुंड गणेश मंदिर से पैदल अपने घर जा रहा था.रास्ते में आरोपी राम संतवानी की किराना दूकान से बेटी के लिए बिस्कुट खरीदने गया.उसने उधारी में बिस्किट का पैकेट दूकानदार को मांगा.लेकिन दूकानदार राम संतवानी ने उधार देने से इंकार करते हुए उसे गालीगलौज शुरू कर दी.
इतना हर नहीं तो दूकान से बाहर आकर उसने प्रकाश के सीने व सिर पर लात मारकर दीवार पर धकेल दिया. प्रकाश बेहोश हो गया. उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया.इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस मामले की शिकायत भंडारा थाने में दर्ज कराई गई है.इस अपराध की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी संजय जोगदंड ने की. जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर उसके खिलाफ भादंवि की धारा 302,34 के तहत मामला दर्ज किया गया.
इस मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश सी.एल. देशपांडे ने की.मामले की पैरवी लोक अभियोजक रमाकांत खत्री ने की. साक्ष्य के आधार पर आरोपी राम संतवानी पर गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया.






