बीड में दरिंदगी: कोयते की नोक नाबालिग से दुष्कर्म, एक महीने के भीतर 2 बार किया शोषण
Beed Minor Rape Case: बीड जिले में 13 वर्षीय नाबालिग से कोयते की नोक पर दो बार दुष्कर्म। आरोपी सूरज खरात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी।
- Written By: अनिल सिंह
Minor Girl Rape Beed तस्वीर (डिजाइन फोटो)
Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिला से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ केज तालुका में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को कोयते (धारदार हथियार) की नोक पर आतंकित कर दो बार दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। आरोपी ने खुद को ‘दलाल’ बताकर गन्ने के खेत में मजदूरी करने वाले परिवार की मासूम बेटी का यौन शोषण किया। इस घटना ने एक बार फिर पलायन करने वाले गन्ना मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।
कोयते की नोक पर पहली बार दरिंदगी
घटना की शुरुआत 14 जनवरी 2026 को हुई, जब परभणी जिले का रहने वाला आरोपी सूरज अशोक खरात सुरदी (सोने सांगवी) शिवर के एक खेत में पहुँचा। वहां उसने गन्ने की कटाई करने वाले मजदूरों की 13 साल 8 महीने की बेटी को अकेला पाकर कोयते से जान से मारने की धमकी दी। हथियार के डर से सहमी नाबालिग के साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। लोकलाज और डर के कारण पीड़िता उस समय कुछ नहीं बोल सकी, जिसका फायदा आरोपी ने दोबारा उठाया।
सम्बंधित ख़बरें
धुले डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, तांत्रिक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को उतारा मौत के घाट
राजस्व मंत्री को कागज से हवा देने लगी महिला शहराध्यक्ष, इस व्यवहार पर चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत लगाया ब्रेक
ठाकरे सेना को एक और तगड़ा झटका? हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर पहुंचे शिंदे के ‘नंदनवन’ आवास
NCP को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका? भाजपा में शामिल होंगे 40 लोग, कांग्रेस के बयान से मचा हड़कंप
ये भी पढ़ें- मिलने के बहाने घर पर बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म, 15 साल की लड़की से गैंगरेप
एक महीने के भीतर दोबारा शोषण और खुलासा
आरोपी की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। करीब एक महीने बाद, 8 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे, उसने केज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के हाडगांव डोका शिवर में उसी लड़की को दोबारा अपना शिकार बनाया। जब पीड़िता की मां को इस भयानक सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। 10 फरवरी की रात को यूसुफवाड़गांव पुलिस स्टेशन में आरोपी सूरज खरात के खिलाफ आईपीसी की जगह प्रभावी नई धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया गया।
आरोपी फरार, पुलिस का ‘पिंक स्क्वाड’ जांच में जुटा
फिलहाल मुख्य आरोपी सूरज खरात फरार है और पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच का जिम्मा पिंक स्क्वाड के पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रकाश शेल्के को सौंपा गया है। पुलिस का कहना है कि वे पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। गन्ना बेल्ट में रहने वाले मजदूर परिवारों में इस घटना के बाद से काफी दहशत का माहौल है।
