सांकेतिक तस्वीर (Image- Social Media)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले में अधिकारियों ने गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कथित तौर पर तेज आवाज में संगीत बजाने के लिए 15 डीजे (डिस्क जॉकी) पर सामूहिक रूप से पांच लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा की गई है। गणेश विसर्जन के दौरान बीड शहर, पेठ बीड और शिवाजी नगर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर डीजे बजाने वालों ने ध्वनि सीमा का उल्लंघन किया था। अधिकारी ने बताया कि इन पर कुल मिलाकर 5.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि इन डीजे मालिकों के 15 वाहन जब्त कर लिए गए और इन वाहनों पर अलग-अलग 10,000 रुपये से 54,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।
गणेश विसर्जन जुलूसों में ध्वनि प्रदूषण और नियमों की उल्लंघना के मामले में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के 40 गणेश मंडलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई लाउडस्पीकर और डीजे का आवाज स्तर तय सीमा से अधिक होने और लेजर बीम का इस्तेमाल करने के कारण की गई है। पुलिस ने डीजे संचालकों, वाहन मालिकों और मंडल अध्यक्षों को भी आरोपी बनाया।
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पुलिस ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि विसर्जन जुलूस में लेजर लाइट का उपयोग नहीं किया जाए और लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा से अधिक न हो। लेकिन कई मंडलों ने इन आदेशों की अनदेखी की। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के सभी इलाकों में जोरदार डीजे और लाउडस्पीकर बजाए गए। पुलिस ने ‘नॉइज लेवल मीटर’ से आवाज का स्तर मापा, जहां सीमा का उल्लंघन पाया गया, वहां तुरंत केस दर्ज किए गए। -एजेंसी इनपुट के साथ