बीड़ में दरिंदगी: 50 साल के दुकानदार ने 5वीं की छात्रा से किया दो बार रेप, ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा
Beed Minor Harassment: महाराष्ट्र के बीड़ में 50 वर्षीय दुकानदार ने 10 साल की मासूम से दो बार किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
- Written By: अनिल सिंह
Beed Minor Harassment प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स AI)
Parli Crime POCSO Act: महाराष्ट्र के बीड़ जिले से एक रूहानी को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार करते हुए 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। परली तालुका के एक गांव में हुई इस घिनौनी वारदात ने स्थानीय प्रशासन और समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के उजागर होते ही समूचे जिले में तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।
पीड़ित बच्ची, जो केवल 5वीं की छात्रा है, गांव के ही एक किराना दुकानदार की दरिंदगी का शिकार हुई। आरोपी बालाजी पांचाल पर आरोप है कि वह चॉकलेट या सामान देने के बहाने बच्ची को अपनी दुकान पर बुलाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि आरोपी ने मासूम के साथ दो बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
दो महीने तक खौफ के साए में रही मासूम, जान से मारने की दी धमकी
परिजनों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दरिंदगी की पहली घटना करीब दो महीने पहले हुई थी। आरोपी बालाजी ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद उसे जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मौत के डर से सहमी बच्ची ने यह बात किसी को नहीं बताई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने दोबारा उसके साथ रेप किया। लगातार सहमी रहने वाली बच्ची के व्यवहार में आए बदलाव के बाद जब परिजनों ने विश्वास में लेकर पूछताछ की, तब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का खुलासा हुआ।
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ग्रामीणों का फूटा गुस्सा: आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया
जैसे ही इस घिनौनी करतूत की खबर गांव में फैली, ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी बालाजी पांचाल को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद उसे परली ग्रामीण पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और अपराधी को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए एक नजीर बन सके। पुलिस ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की कड़ी जांच
परली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले के सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मासूम को न्याय दिलाने के लिए पुलिस चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करेगी। इस घटना के बाद बीड़ जिले के अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता देखी जा रही है।
