ग्रेजुएट चुनाव (सौ. सोशल मीडिया )
Graduate Council Election: स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 नवंबर की अर्हता तिथि के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिन स्नातकों के नाम 2020 में हुए चुनावों के लिए प्रयुक्त मतदाता सूची में थे, उन्हें अपना नाम नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा।
पात्र मतदाता नए सिरे से मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराएं और राजनीतिक दल इस संबंध में सहयोग करें। यह अपील विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने की। विभागीय आयुक्त पापलकर संभागीय आयुक्त कार्यालय में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे।
इस अवसर पर कलेक्टर दिलीप स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त खुशाल सिंह परदेशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कटके सहित संभाग के राजनीतिक दलों के प्रमुख और प्रतिनिधि उपस्थित थे। विभागीय आयुक्त पापलकर ने बताया कि स्नातकों के पंजीयन के लिए प्रपत्र क्रमांक-18 भरना आवश्यक है। प्रपत्र-18 के साथ डिग्री प्रमाण पत्र या अंकतालिका जमा करना आवश्यक है।
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साथ ही, आवेदन जमा करते समय सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र/अंकतालिका नामित अधिकारी की दिखाना आवश्यक है, अथवा प्रमाण पत्र अंकतालिका की स्व-सत्यापित या प्रमाणित प्रति किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जमा करानी होगी। इसके लिए, कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाला अथवा 01 नवंबर 2025 से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित सूबी में शामिल विश्वविद्यालयों से डिग्री समकक्ष योग्यता रखने वाला स्नातक पात्र होगा आवेदन मतदाता पंजीयन अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी, नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा जमा किया जा सकता है एक साथ जमा किए गए आवेदनों पर विबार नहीं किया जाएगा, परिवार का एक सदस्य परिवार के दूसरे सदस्य का आवेदन जमा कर सकता है।