चंपा चौक-जालना रोड चौड़ीकरण विवाद: हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से अतिरिक्त हलफनामा

छत्रपति संभाजी नगर के अति महत्वपूर्ण चंपा चौक से जालना रोड से जुड़ी याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई हुई। जिसके अंतर्गत जज मनीष पितले और जज वाई जी खोबरागड़े की बेंच ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया।
Chhatrapati Sambhaji Nagar
छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
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Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: शहर के लिए अति महत्वपूर्ण चंपा चौक से जालना रोड से संबंधित याचिका पर बुधवार, 10 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति मनीष पितले और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े की पीठ ने सरकार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर अपनी विस्तृत स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

पीठ ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने हस्तक्षेप आवेदन में यह मुद्दा उठाया कि पिछली विकास योजना में इस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर दिखाई गई थी। उन्होंने आशंका जताई कि अगर नई योजना में इसकी चौड़ाई 30 मीटर कर दी गई तो उनकी संपत्ति प्रभावित होगी।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और पिछला अलाइनमेंट सही था। इसलिए, विकास योजना के अनुसार सड़क की चौड़ाई 18 मीटर ही रखने की मांग की गई। मनपा की ओर से एड। संभाजी टोपे ने पीठ को बताया कि मनपा अधिनियम 205 और 206 के अनुसार यातायात की सुविधा के लिए सड़क की चौड़ाई 30 मीटर करने का प्रस्ताव 25 जुलाई को पारित किया गया था।

विस्तृत स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश

  • सरकार की ओर से एड सोनपावले ने हलफनामा दायर किया; हालांकि, याचिकाकर्ता शेख इसार अहमद बशीर अहमद के वकील देवदत पालोदकर ने इस पर आपत्ति जताई और दावा किया कि सरकार ने चौड़ीकरण पर कोई स्पष्ट रुख अपनाए बिना केवल अस्पष्ट उत्तर दिया है।
  • इस मामले में, 7 मार्च, 2024 को प्रकाशित संशोधित प्रारुप विकास योजना में सड़क को पश्चिम की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था। नागरिकों द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद, उसे पूर्ववत कर दिया गया।
  • हालांकि, 15 अप्रैल, 2025 को अंतिम योजना में, चंपा चौक- जिन्सी के बीच की सड़क को फिर से पश्चिम की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि जिन्सी से जालना रोड की लंबाई 30 मीटर से घटा कर सीधे 18 मीटर कर दी गई।
  • सरकार के इस फैसले को शेख इसार अहमद और पाँच अन्य नागरिकों ने एड देवदत्त पालोदकर के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिका में पहले ही यह मुद्दा उठाया जा चुका है कि भूमि अधिग्रहण और टीडीआर आवंटन 30 मीटर सड़क के आधार पर किया गया था।
  • हालांकि, वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि इस सड़क में बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि यह उनकी संरक्षित संपत्ति थी। सुनवाई के बाद, पीठ ने सरकार को एक अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया।