Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Sambhajinagar: सोयगांव में नाबालिग से छेड़खानी पर आरोपी को एक साल की जेल, 10000 मुआवजा भी मिलेगा

Sambhajinagar: सोयगांव में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी नाना माताड़े को अदालत ने एक साल की सश्रम कैद और ₹12,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। जिसमें ₹10,000 मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Nov 03, 2025 | 05:27 PM

कॉन्सेप्ट इमेज

Follow Us
Close
Follow Us:

Chhatrapati Sambhajinagar News In Hindi: घर में अकेली नाबालिग लड़की से छेड़खानी करते हुए उसकी बदनामी व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नाना भीकन माताड़े (35, सोयगांव) को न्यायालय ने एक वर्ष की सश्रम कैद व 12,000 रुपए दंड की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश एआर उबाले ने यह फैसला सुनाते हुए दंड में से 10,000 रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया है। मामले में 17 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में कहा कि 29 अगस्त 2016 की सुबह उसके माता-पिता व भाई खेत में जाने से वह घर में अकेली थीं।

दोपहर 12 बजे जब वह घर में मूंगफली छील रही थीं, तभी आरोपी माताड़े ने घर में घुसकर बातचीत के बहाने अश्लील हरकतें शुरू कीं, पीड़िता धमकाते हुए यह बात किसी को बताने पर नाम खराब करने व जान से मारने की धमकी भी दी।

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai News: 36 घंटे में 12 नाबालिग लापता होने की खबरें फर्जी, मुंबई पुलिस का खंडन

दिनदहाड़े निराला बाजार में पिस्टल दिखाकर लूट, अपराध शाखा की त्वरित कार्रवाई; 3 आरोपी गिरफ्तार

South Bombay Coastal Road Accident: नाबालिग की मर्सिडीज से टक्कर, तीन लोग घायल

मनपा का सख्त रुख, चुनाव के बाद 8 डीपी सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज; आयुक्त के सख्त निर्देश

सुनवाई के दौरान 6 लोगों के लिए गए बयान

डरी-सहमी लड़की ने आरोपी का हाथ झटक कर शोरशराबा शुरू कर दिया व घर से बाहर भाग कर पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सोयगाव पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील लक्ष्मीकांत काथार ने 6 लोगों के बयान लिए।

ये भी पढ़ें :- Thane में बीकेसी की तर्ज पर नया बिजनेस हब, 1300 एकड़ में होगा विकास

सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। भादंसं की धारा 354 व 452 के तहत, एक वर्ष की सश्रम कैद व प्रत्येक के लिए 5,5,000 रुपए दंड, धारा 506 के तहत, 6 महीने की सश्रम कैद व 2,000 रुपए दंड की सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक फौजदार एमएम माली ने काम देखा।

Soygaon minor girl harassment case court verdict

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 03, 2025 | 01:13 PM

Topics:  

  • Chhatrapati Sambhajinagar
  • Hindi News
  • Maharashtra

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.