ब्रेकर से सड़क तोड़ने पर ठेकेदार पर जुर्माना, संभाजीनगर में सड़क तोड़ने पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू
Contractor Penalty: संभाजीनगर में मनपा के सामने सीमेंट सड़क ब्रेकर से तोड़ने पर आयुक्त जी. श्रीकांत ने संबंधित ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स : सोशल मीडिया )
Urban Infrastructure: छत्रपति संभाजीनगर केबल डालने के कार्य के लिए महानगरपालिका के सामने स्थित सीमेंट की सड़क को ब्रेकर की सहायता से तोड़े जाने के मामले में संबंधित ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक जी। श्रीकांत ने दिए हैं। यह जानकारी शहर अभियंता संजय कोंबडे ने दी।
महानगरपालिका की सामान्य सभा के सभागृह का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। यहां अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, माइक्रोफोन व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति प्रणाली तथा एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इन सभी व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता जांचने के लिए आयुक्त जी. श्रीकांत ने सभागृह में अधिकारियों की बैठक ली थी।
इस बैठक में शहर में सीमेंट सड़कों को बिना कारण तोड़े जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि सीमेंट सड़कें ब्रेकर से नहीं तोड़ी जाएं और केवल कटर का ही उपयोग किया जाए। इसके बावजूद आदेश के अगले ही दिन महानगरपालिका के चरण क्रमांक तीन और मुख्य प्रशासकीय भवन के बीच स्थित सीमेंट सड़क को केबल डालने के लिए ब्रेकर से तोड़े जाने का मामला सामने आया।
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नुकसान रोकने उठाया कदम
चरण क्रमांक तीन से मुख्य प्रशासकीय भवन तक केबल ले जाने के लिए यह कार्य किया जा रहा था। जैसे ही यह मामला आयुक्त जी. श्रीकांत के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत संबंधित कार्य की जानकारी ली और आदेशों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
शहर अभियंता संजय कोबड़े ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को केबल डालते समय सीमेट सड़क न तोडने तथा पहले से ड्रेनेज लाइन के लिए जहां सड़क खोदी गई थी, उसी मार्ग से केबल डालने के निर्देश दिए गए थे।
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हालांकि, कुछ स्थानों पर जगह कम होने का कारण बताते हुए ठेकेदार ने सीमित हिस्से में ब्रेकर का उपयोग करने की बात स्वीकार की प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शहर की सीमेंट सड़कों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भविष्य में इस प्रकार के मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
