छत्रपति संभाजीनगर: शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात गिरोह पर कसा शिकंजा
Chhatrapati Sambhajinagar Crime Branch: छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने कुख्यात शुभम उर्फ भिकुलाल जाट और उसके गिरोह पर मकोका लगाया। फायरिंग व दहशत फैलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अपराध जगत में हलचल।
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Police: छत्रपति संभाजीनगर शहर पुलिस ने संगठित अपराध के विरुद्ध अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शुभम उर्फ भिकुलाल जाट और उसके गिरोह के सदस्यों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई की है, शहर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई से आपराधिक जगत में हलचल मच गई है।
पुंडलिक नगर थाना के पीआई अशोक भंडारे व क्राइम ब्रांच के पीआई गजानन कल्याणकर ने बताया कि पुंडलिक नगर पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 26.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109.1, 189.2, 191.2, 191.3, 352, 351.3 तथा शख अधिनियम 1959 की धारा 3.25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
यह घटना 19 जनवरी 2026 को घटित हुई थी और उसी दिन प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। 19 जनवरी को पुंडलिक नगर क्षेत्र के निवासी सचिन बाली लाहोटे ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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शिकायत में उल्लेख किया गया कि जब वह अपने घर पर मौजूद थे तभी टोली प्रमुख शुभम जाट अपने साथियों के साथ धारदार हथियार और पिस्तौल लेकर उनके घर के सामने पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की।
जाट पर पहले से दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले
शुभम जाट एक आदतन अपराधी है और वर्ष 2013 से अब तक उसके विरुद्ध दस गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, वर्ष 2021 में उसके खिलाफ एमपीडीए अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई थी।
लगभग डेढ़ वर्ष तक हैदराबाद में रहने के बाद वह हाल ही में शहर लौटा था। गिरोह के सदस्य अमर पवार के विरुद्ध एमआईडीसी वालूज पुलिस थाने में हत्या सहित अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं।
वहीं मयूर उगे और विजय धनई पर भी हत्या के प्रयास के मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस का मानना है कि मकोका के अंतर्गत की गई कार्रवाई से गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा,
सभी आरोपी संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके बाद पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने पूरे प्रकरण की समीक्षा कर शुभम जाट और उसके साथियों के विरुद्ध महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3.1.2.3.2.3.4 के तहत कार्रवाई की स्वीकृति प्रदान की।
इस प्रकरण में जिन आरोपियों को नामजद किया गया है उनमें गैंग के प्रमुख शुभम भिकुलाल जाट उम्र 31 वर्ष, निवासी बीड बाईपास और उसके गैंग के सदस्य मयूर संजय उगले उम्र 21 वर्ष, शिवा रमेश भालेराव उम्र 20 वर्ष, विजय दिनकर धनई उम्र 24 वर्ष, मनोज संजय पडुल उम्र 25 वर्ष, सागर प्रशांत राउत उम्र 20 वर्ष, अमर उर्फ अतुल गणेश पवार उम्र 40 वर्ष तथा ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली मनोहर वादव उम्र 32 वर्ष शामिल हैं।
जारी रहेगी कार्रवाई
पीआई अशोक भंडारे ने स्पष्ट किया है कि शहर में संगठित अपराध और दहशत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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यह कार्रवाई शहर के सीपी प्रवीण पवार, डीसीपी प्रशांत स्वामी, रत्नाकर नवले, एसीपी अशोक राजपूत, एसीपी मनीष कल्याणकर के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच के पीआई गजानन कल्याणकर, पुंडलिक नगर थाना के पीआई अशोक भंडारे, पीएसआई अर्जुन राउत, रेशीम कोलेकर, एएसआई भुले, डोंगरे, शिंदे, जांबोटकर, दिपाली सोनवणे, महादेव दाणे, संदीप बीडकर, गायकवाड आदि ने पूरी की।
