Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

24.90 करोड़ अनुदान घोटाला: 18 अधिकारियों की अग्रिम जमानत खारिज; हाईकोर्ट का सख्त रुख

Disaster Relief Scam: प्राकृतिक आपदा अनुदान गबन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 18 सरकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। 24.90 करोड़ के घोटाले की पुष्टि हुई है।

  • By अंकिता पटेल
Updated On: Jan 14, 2026 | 01:46 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Bombay High Court Aurangabad Bench: छत्रपति संभाजीनगर प्राकृतिक आपदा के नाम पर 24 करोड़ 90 लाख रुपए के सरकारी अनुदान गबन मामले में आरोपी 18 सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं बाम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने खारिज कर दीं।

दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने सुरक्षित रखा फैसला सोमवार को सुनाया। जालना जिले की घनसावंगी व अंबड़ तहसीलों में प्राकृतिक आपदा के चलते खेती तबाह होने से सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए अनुदान घोषित किया था।

हालांकि, अनुदान लाभार्थियों की सूची अपलोड करने की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अधिकारी-कर्मचारियों पर फर्जी नाम शामिल कर उनके नाम पर राशि हड़पने के आरोप सामने आए।

सम्बंधित ख़बरें

मनपा चुनाव को लेकर अमरावती में हाई अलर्ट, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, 805 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान

नागपुर मनपा चुनाव: पिंक बूथ से आदर्श बूथ तक.., हर ज़ोन में महिलाओं के हाथों में होगी मतदान की कमान

कल्याण की ‘एयर होस्टेस’ ने की खुदकुशी, वजह जान उड़ जाएंगे होश! डिलीट चैट और बैंक रिकॉर्ड ने खोली पोल

हाईकोर्ट का निर्देश: APAAR ID पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, संस्था सहयोग करे, दबाव नहीं

तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति ने 240 गांवों में 24 करोड़ 90 लाख, 77,811 रुपए के गबन की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट सौंपी थी। इस प्रकरण में 22 पटवारी, तहसील कार्यालय के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग के 5 कर्मी व जिलाधिकारी कार्यालय का एक कर्मचारी मिलाकर कुल 28 लोगों के खिलाफ अंबड़ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह भी पढ़ें:-हाईकोर्ट का निर्देश: APAAR ID पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, संस्था सहयोग करे, दबाव नहीं

ये हैं अभियुक्तों के नाम

सोमवार को दिए गए आदेश में गणेश मिसाल, विठ्ठल गाडेकर, सुकन्या गवते, रामेश्वर जाधव, विजय जोगदंड, रमेश कांबले, सूरज बिक्कड़, बाप्पासाहेब भुसारे, कृष्णा मुजगुले, निवास जाधव, विनोद ठाकरे, सुनील सोरमारे, वैभव आड़गांवकर, विजय भांडवले, कैलास घारे, डिगंबर कुरेवाड़, दिनेश बेराड़ व मोहित गोसिक इन 18 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की गई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे, सहायक सरकारी वकील अफताब खान व आरके इंगोले ने पैरवी की।

Chhatrapati sambhajinagar disaster relief scam anticipatory bail rejected

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 14, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Chhatrapati Sambhajinagar
  • Maharashtra
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.