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शिंदे सरकार का चुनाव से पहले लाडली बहनों को एक और तोहफा, 15 अक्टूबर तक बढ़ाई आवेदन की तारीख

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले एक और प्रयास किया। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे अब राज्य की महिलाएं 15 अक्टूबर तक योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगी।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Oct 12, 2024 | 12:25 AM

(डिजाइन फोटो)

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मुंबई: विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी महाराष्ट्र की महायुति सरकार महिला वोटरों पर विशेष ध्यान दे रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्ववाली महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चव्हाण की तर्ज गेम चेंजर ‘लाडली बहन’ योजना की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना की घोषणा की थी।

महायुति सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ (लाडली बहन) योजना से ढेरों उम्मीदें हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ देकर साधने के प्रयास में जुटी सरकार ने राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले एक और प्रयास किया। सरकार ने योजना के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे अब राज्य की महिलाएं 15 अक्टूबर तक योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब लगभग डेढ़ महीने और शेष बचे हैं। चुनाव आयोग किसी भी वक्त राज्य में चुनावी कार्यक्रम लागू कर सकता है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद सरकार के कामकाज पर ब्रेक लग जाएगा। इससे पहले सरकार ने लाडली बहन योजना को एक बार फिर से बढ़ा दिया है।

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माना जा रहा है कि यह इस योजना के लिए सरकार द्वारा दिया गया आखिरी विस्तार हो सकता है। अब 30 सितंबर की पिछली मियाद तक जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 15 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगी, लेकिन ये आवेदन केवल आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ही भरे जा सकेंगे।

चौथी बार बढ़ी आवेदन की तारीख

गौरतलब हो कि सरकार इससे पहले लाडली बहन योजना के लिए आवेदन की मियाद दो बार आगे बढ़ा चुकी है। पहले यह समय सीमा 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक दी गई थी, लेकिन महिलाओं की भारी प्रतिक्रिया के कारण बाद में समय सीमा पहले 31 अगस्त और फिर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। इस तरह से यह योजना को दिया गया चौथा विस्तार है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। 21 से 65 वर्ष तक की महिला योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं।

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राज्य की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी महिला की पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाली महिला आवेदकों के खाते में सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपए जमा किए जाएंगे।

Application date for ladli behan yojana extended till 15 october

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Published On: Oct 11, 2024 | 11:57 PM

Topics:  

  • Eknath Shinde
  • Maharashtra Government

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