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दर्यापुर में प्रतिबंधित कपास बीजों पर सख्ती, नियम तोड़ने पर 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना

कृषि विभाग ने एचटीबीटी कपास बीजों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजाएं हो सकती हैं।

  • Author By Anuj Sahu | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: Apr 15, 2026 | 05:08 PM
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Amravati News: दर्यापुर तहसील में खरीफ सीजन 202627 की तैयारी के बीच कृषि विभाग ने किसानों को सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग ने बिना अनुमति वाले बीजी3 एचटीबीटी कपास बीजों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है नियमों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.कृषि विभाग के अनुसार केवल बीजी1 और बीजी2 किस्म के बीज ही सरकार द्वारा मान्य हैं.

राउंडअप बीटी, चोर बीटी, वीडगार्ड और एचटीबीटी जैसे बीज अवैध हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक माने गए हैं इनके उपयोग पर पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीज केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और पक्का बिल अवश्य लें. बीज के पैकेट पर कंपनी का नाम, लॉट नंबर, सरकारी मान्यता चिन्ह और समाप्ति तिथि की जांच करें.

बीजी2 बोलगार्ड2 बीज की निर्धारित कीमत 901 रुपये तय की गई है. इसके अलावा, 100 मिमी बारिश के बाद ही कपास की बुवाई करने और समय से पहले बुवाई से बचने की सलाह दी गई है.

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यदि कोई विक्रेता बिना बिल या अधिक कीमत पर बीज बेचता है, तो उसकी शिकायत तुरंत कृषि विभाग से करने को कहा गया है.तुरंत सूचना देंयदि कहीं अवैध बीजों की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा.आरती साबले, तहसील कृषि अधिकारीसतर्कता बरतेंकिसान अनधिकृत बीजों के उपयोग से बचने की कोशिश करें. कहीं यह बीज पाए जाते हैं तो तुरंत विभाग को सुचित करें फाल्गुनी ननीर, कृषि गुणनियंत्रण अधिकारी

Daryapur htbt bt cotton seed ban kharif 2026 27 agriculture department warning

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Published On: Apr 15, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

  • Amravati News
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