सीएम फडणवीस (pic credit; social media)
Maharashtra News: राज्य मंत्रिमंडल ने नजूल जमीन पट्टाधारकों को बड़ी राहत देते हुए अमरावती और नागपुर विभागों में लागू विशेष अभय योजना की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नजूल जमीनों पर मिलेगा जो आवासीय उपयोग के लिए दी गई हैं और जिन्हें लीज, प्रीमियम या अन्य प्रक्रिया के तहत आवंटित किया गया है।
दरअसल, इन दोनों विभागों में लीज पर दी गई नजूल जमीनों के मामलों का अध्ययन विभागीय आयुक्त, नागपुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर यह विशेष अभय योजना शुरू की गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी बार-बार यह मांग उठाई जा रही थी कि कई पट्टाधारक विभिन्न कारणों से अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। ऐसे लोगों को भी अवसर देने के लिए योजना की अवधि बढ़ाई जाए।
मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद यह विशेष योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के 23 दिसंबर 2015 और 2 मार्च 2019 के शासन निर्णय लागू रहेंगे।
इस फैसले से अमरावती और नागपुर विभागों के हजारों पट्टाधारकों को राहत मिलेगी। अब तक कई लोग दस्तावेजी अड़चन, समय की कमी या तकनीकी कारणों से योजना में शामिल नहीं हो सके थे। अतिरिक्त एक साल की अवधि मिलने से वे भी अपनी जमीन से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कर पाएंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से नजूल जमीन से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और जमीन विवादों में भी कमी आएगी।