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Amravati News: इतवारा बाजार फ्लाईओवर के लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन सेट, हाई कोर्ट ने दिया टारगेट

Amravati News: अमरावती में पूर्व पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख द्वारा 8 वर्षों से रुके इतवारा बाजार फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने डेडलाइन सेट कर दी है।

  • By प्रिया जैस
Updated On: Aug 28, 2025 | 11:39 AM

हाई कोर्ट (सौजन्य-सोशल मीडिया)

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Amravati News: पूर्व पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख द्वारा 8 वर्षों से रुके इतवारा बाजार फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि फ्लाईओवर का निर्माण हर हाल में 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा किया जाए।

अन्यथा, संबंधित अधिकारियों को उच्च न्यायालय की अवमानना ​​का सामना करना पड़ेगा, और अपना कड़ा रुख दोहराया है। न्यायालय ने एक बार फिर संबंधितों के ध्यान में लाया है कि वह इस फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही अक्षम्य देरी को लेकर बेहद गंभीर है। जुलाई में उच्च न्यायालय ने उक्त जनहित याचिका पर बहुत कड़ा रुख अपनाया और देरी के लिए महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति के सामने पेश की रिपोर्ट

उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फ्लाईओवर के निर्माण की योजना और प्रगति रिपोर्ट पर एक मासिक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।तदनुसार, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अरुण गडबैल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति अजीत काठेडनकर की पीठ के समक्ष पहले महीने की निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त को फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान कुछ समय के लिए सड़क को यातायात के लिए बंद करने की संभावित तिथियों के बारे में सूचित किया गया है और यह बताया गया है कि इस दौरान काम पूरा हो जाएगा और फ्लाईओवर निर्माण स्थल का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है।

उच्चस्तरीय समिति की बैठक में फैसला

यह बताते हुए कि फ्लाईओवर के पांचों खंभों के लोहे के ढांचे को जोड़ने का काम नागपुर वर्कशॉप और अमरावती दोनों जगहों पर समानांतर चल रहा है, हमने अदालत को यह भी बताया है कि हम सिस्टम के ज़रिए काम की रोज़ाना निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह तय समय में पूरा हो जाए।

उच्च न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और अधिकारियों को लगे झटके के चलते प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे को तूल दे दिया है। हाल ही में मुंबई स्थित मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई और प्रमुख सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि फ्लाईओवर के निर्माण के लिए धन की कोई समस्या नहीं होगी और धन उपलब्ध कराया जाएगा।

यह भी पढ़ें – अतुल पुरी हत्याकांड: साले ने दी थी जीजा की सुपारी, इसलिए उठाया ये कदम, अब तक 8 गिरफ्तार

इसे एक हलफ़नामे के ज़रिए अदालत में भी पेश किया गया। इस अवसर पर, डॉ. सुनील देशमुख ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के लिए अमरावती की समस्त जनता की ओर से उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया।

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Published On: Aug 28, 2025 | 11:39 AM

Topics:  

  • Amravati
  • High Court
  • Maharashtra News

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