विदेश यात्रा करने पर शिक्षक निलंबित (pic credit; social media)
Maharashtra News: जुन्नर तहसील के सोनावले स्थित आश्रम स्कूल के माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक बी.आर. लोखंडे को बिना पूर्व अनुमति विदेश यात्रा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ठाणे स्थित आदिवासी विकास परियोजना के अपर आयुक्त गोपीचंद कदम ने आदेश जारी कर की।
जानकारी के अनुसार, लोखंडे ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले घोड़ेगांव (आंबेगांव तहसील) स्थित आदिवासी परियोजना कार्यालय से अनुमति नहीं ली थी। यह घटना तब हुई जब राज्य सरकार का मानसून सत्र चल रहा था और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्कूल में स्टाफ की भारी कमी थी। ऐसे समय में मुख्याध्यापक का स्कूल में मौजूद रहना बेहद जरूरी था। इसी कारण परियोजना अधिकारी ने उनकी छुट्टी का आवेदन अस्वीकार कर दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनका अर्जित अवकाश आवेदन खारिज कर दिया गया, तब लोखंडे ने एक छोटा अवकाश आवेदन जमा किया। इस आवेदन को भी मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे विदेश यात्रा पर चले गए। सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को पासपोर्ट बनवाने और विदेश जाने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। लोखंडे ने इन नियमों का उल्लंघन किया।
इस मामले की जानकारी तब सामने आई जब सोनावले ग्राम पंचायत ने घोड़ेगांव परियोजना अधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में यह पाया गया कि लोखंडे ने बिना अनुमति विदेश यात्रा की है। इसके बाद अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
अपर आयुक्त गोपीचंद कदम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे नियम उल्लंघन को गंभीर अपराध माना जाएगा। विभाग ने संकेत दिया है कि आगे भी इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।