Amravati News: अमरावती पुलिस का सख्त फैसला, बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर होगी कार्रवाई
Amravati Traffic Police: अमरावती पुलिस ने 24 जुलाई 2026 से शहर में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
Helmet Rule- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
Amravati Road Safety Campaign: अमरावती शहर पुलिस प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक सख्त कदम उठाया है। शुक्रवार 24 जुलाई से शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है।
ट्रैफिक पुलिस 24 जुलाई से पूरे शहर, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों तथा ग्रामीण व शहरी इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित परिवार
पुलिस आंकड़ों के अनुसार शहर में होने वाले कुल जानलेवा हादसों में से लगभग 60% हादसे दोपहिया वाहनों के होते हैं। अधिकतर मौतों की मुख्य वजह सिर में हेलमेट न होने के कारण गंभीर चोट लगना है। 2024 में कुल 454 हादसे हुए थे। वहीं 2025 में कुल 417 हादसे हुए। इसी तरह 1 जनवरी से 30 जून 2026 तक 210 हादसे दर्ज किए गए हैं।
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सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित परिवार मुहिम
पुलिस आयुक्त राकेश ओला एवं उपायुक्त प्रांजली सोनवणे के मार्गदर्शन में 22 जुलाई 2026 को राजापेठ, गाडगेनगर और फ्रेजरपुरा यातायात शाखा की ओर से शहर के मुख्य मार्गों पर ‘हेलमेट जागरूकता रैली’ निकाली गई। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से हेलमेट केवल पुलिस के चालान/जुर्माने से बचने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित परिवार-दोपहिया चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करने की अपील की।
