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अमरावती में कोचिंग क्लासेस के लिए फायर ऑडिट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Amravati Fire Audit: अमरावती मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी कोचिंग क्लासेस में फायर ऑडिट और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

  • Author By manoj choubey | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: Jun 29, 2026 | 08:51 PM

Fire Audit (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

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Amravati Municipal Corporation: विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी कोचिंग क्लासेस में अग्निशमन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने सोमवार को मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोचिंग संचालकों की बैठक ली। बैठक में फायर ऑडिट की अनिवार्यता, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही आयुक्त ने कोचिंग क्लासेस और अस्पतालों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के भी निर्देश दिए।

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता

मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में रोजाना बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारी है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए हर कोचिंग क्लास को सरकार और अग्निशमन विभाग द्वारा तय नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फायर ऑडिट केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों की जान बचाने से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी कोचिंग संस्थान अपनी इमारतों में अग्निशामक यंत्रों को हमेशा चालू स्थिति में रखें।

SOP तैयार करने के निर्देश

आपातकालीन निकास मार्गों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे तुरंत बाहर निकल सकें। बिजली के उपकरणों और वायरिंग की नियमित जांच कराई जाए। आग लगने की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू करने के लिए कर्मचारियों और छात्रों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, सहायक संचालक नगर रचना सागर वानखड़े, मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिनेश हंबर्डे, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, मंगेश कडू, शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रकाश मेश्राम, बाजार लाइसेंस विभाग के उदय चव्हाण सहित शहर के कई कोचिंग संचालक उपस्थित थे।

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लापरवाही बरतने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में फायर ऑडिट के मानदंडों जैसे इमारत की संरचना, पानी की व्यवस्था, आपातकालीन सीढ़ियां और सूचना बोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आयुक्त वर्षा लड्डा ने सभी संचालकों को तय समय सीमा के भीतर फायर ऑडिट पूरा कर रिपोर्ट मनपा को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Published On: Jun 29, 2026 | 08:22 PM

Topics:  

  • Amravati News
  • Fire Safety
  • Maharashtra News

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