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RTE एडमिशन 2026-27: अब 10 स्कूलों का विकल्प चुनना अनिवार्य, अकोला में 10 मार्च को निकलेगी लॉटरी

RTE Admissions: आरटीई प्रवेश 2026-27 के लिए अब 10 स्कूलों का चयन अनिवार्य है। अकोला में 10 मार्च को लॉटरी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जल्द आवेदन करें।

  • Written By: रूपम सिंह
Updated On: Feb 25, 2026 | 06:32 PM

Akola Right to Education (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Akola RTE Online Application News: अकोला  शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार, इस बार ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावकों को कम से कम 10 स्कूलों का चयन करना अनिवार्य होगा।

इससे विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने की संभावना अधिक होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। आरटीई के अंतर्गत पहले कम स्कूलों के विकल्प चुनने के कारण कई विद्यार्थी लॉटरी प्रक्रिया में पात्र – होने के बावजूद प्रवेश से वंचित रह जाते थे।

अब कम से कम 10 स्कूलों का चयन अनिवार्य किए जाने से यदि किसी एक स्कूल में प्रवेश न मिले तो अन्य चयनित – स्कूलों में अवसर उपलब्ध होगा। इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

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दस स्कलों के चयन का सभी छात्रों को लाभ

निःशुल्क शिक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने अधिक से अधिक स्कूलों का चयन कर समय पर आवेदन पूरा करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षा विभाग ने इस संबंध में समय-सारणी घोषित की है। अकोला जिले के पात्र लाभार्थियों को भी इसी समय-सारणी के अनुसार आवेदन करना होगा।

नियमानुसार पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी। प्रवेश के लिए आगामी 10 मार्च 2026 को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी शीघ्र ही घोषित की जाएगी। प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह से होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में होनी चाहिए। विद्यार्थी की आयु सरकार के नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। निवास प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Rte admission 2026 27 akola 10 schools mandatory lottery date

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Published On: Feb 25, 2026 | 06:32 PM

Topics:  

  • Akola News
  • Maharahstra News
  • Maharashtra
  • Right to Education
  • ZP Education Department

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