अकोला न्यूज
Maharashtra Local Body Elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि जिला परिषद और उसके अंतर्गत पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु 13 अक्टूबर को ड्रा निकाला जाएगा। इस घोषणा के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई संभावित उम्मीदवारों ने संभावित आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुकूल चुनाव क्षेत्र (गण) की तलाश शुरू कर दी है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुक्रम के आधार पर किया जाएगा, जिससे कुछ उम्मीदवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई को ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिका पर निर्णय दिए जाने के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रभाग रचना पर अंतिम मुहर लग चुकी है और निर्वाचन विभाग ने चुनाव क्षेत्रवार आरक्षण की नियमावली भी जारी कर दी है। अब आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति व अनु।जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण संबंधित वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही, पिछली चुनावों में जो सीटें आरक्षित नहीं थीं, उन्हें इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। यह चुनाव इन नए नियमों के तहत चक्रानुक्रम की पहली चुनाव प्रक्रिया मानी जाएगी।
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इस प्रक्रिया के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की औपचारिक घोषणा की संभावना प्रबल हो गई है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की निगाहें अब 13 अक्टूबर को होने वाले आरक्षण ड्रा पर टिकी हैं, जो उनके चुनावी भविष्य की दिशा तय करेगा।