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आरटीएस के अंतर्गत अधिनियम को ,सभी स्थानों पर प्रभावी ढंग से लागू करें

Aaple Sarkar Portal: जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन को इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सरकारी विभाग की अधिसूचित सेवाएँ मिल सकें

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Oct 10, 2025 | 08:33 PM

आरटीएस के अंतर्गत अधिनियम को ,सभी स्थानों पर प्रभावी ढंग से लागू करें (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Washim News: पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी, कुशल और समय पर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन को इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सरकारी विभाग की अधिसूचित सेवाएँ मिल सकें।

साथ ही, चूँकि प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए नागरिकों की जानकारी के लिए अपने कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिसूचित सेवाओं के सूचना पट्ट दृश्य क्षेत्रों में लगाना अनिवार्य है, इसलिए कुंभेजकर ने यह भी निर्देश दिया कि इसे तुरंत लागू किया जाए। महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2015 के क्रियान्वयन पर 9 अक्टूबर को जिला कार्यालय स्थित राजे वाकाटक सभागृह में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, वे इस अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, उप वन संरक्षक अभिजीत वायकोस, निवासी उप जिलाधिकारी राजेंद्र जाधव उपस्थित थे।

‘आपले सरकार पोर्टल’ का उपयोग करें जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि इस कानून के कारण नागरिकों को सरकारी विभागों की अधिसूचित सेवाएँ निर्धारित समय सीमा के भीतर मिल सकेंगी, इस कानून के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न 37 विभागों की कुल 1001 लोक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

ये भी पढ़े: ‘चल जाता है’ अब नहीं चलेगा! नितिन गडकरी ने इंजीनियरों को दी सख्त चेतावनी

नागरिकों को इस कानून के महत्व को समझना चाहिए और अधिक से अधिक लोक सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपले सरकार पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। समीक्षा बैठक में विभिन्न एजेंसियों के प्रमुख उपस्थित थे। जिला परियोजना प्रमुख सौरभ जैन ने जानकारी प्रस्तुत की।

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Published On: Oct 10, 2025 | 08:33 PM

Topics:  

  • District Magistrate
  • Maharashtra
  • Washim

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