Akola News: बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिले के 161 लाभार्थियों को सिंचाई कुंओं का निर्माण करने हेतु 1 करोड़ 91 लाख रुपये का खर्च स्वीकृत किया गया था. किंतु अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध बस्ती विकास निधि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस राशि को जिलाधिकारी के पास जमा करने का आदेश दिया गया.
परिणामस्वरूप किसानों के अनुदान पर रोक लग गई है. पिछले वर्ष भारी नुकसान झेल चुके किसानों को इस बार सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद थी. कुंओं के निर्माण पर किया गया खर्च वापस मिलने की आशा से वे उत्साहित थे, किंतु अब उन्हें अनुदान की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. न्यायालय में याचिका की आगामी सुनवाई पर किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं.
अकोला जिले में बिना सिंचाई वाली जमीन का बड़ा हिस्सा है. कभी अतिवृष्टि तो कभी अवर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित होता है. सिंचाई का अनुशेष लगातार बढ़ रहा है, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. पिछले वर्ष अनुसूचित जाति उपयोजना के 36 करोड़ रुपये अन्य कार्यों में उपयोग के लिए मोड़े गए थे. इसमें बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के तहत नए कुंए, दुरुस्ती, सूक्ष्म सिंचाई और सौर ऊर्जा हेतु 10 करोड़ रुपये शामिल थे.
इसी आधार पर जिला परिषद कृषि विभाग ने योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू की थीं. हाल ही में न्यायालय के आदेशानुसार संपूर्ण निधि जिलाधिकारी के पास जमा कर दी गई है. इससे किसानों की सिंचाई योजनाएं अधर में लटक गई हैं.