Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Akola News: “गर्भपात की अनुमति दीजिए”, अकोला की 12 वर्षीय बच्ची की हाईकोर्ट से भावनात्मक अपील

महाराष्ट्र के अकोला जिले की एक 12 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से गर्भपात की अनुमति मांगी है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Jun 17, 2025 | 09:57 PM

अकोला की 12 वर्षीय बच्ची की हाईकोर्ट से भावनात्मक अपील (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

अकोला: महाराष्ट्र के अकोला जिले की एक 12 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से गर्भपात की अनुमति मांगी है। पीड़िता ने याचिका में निवेदन किया है कि यदि गर्भपात की इजाज़त नहीं दी गई, तो उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा।

पीड़िता ने कहा है कि यह गर्भ उसकी इच्छा के खिलाफ है, और इससे उसे मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपूरणीय क्षति होगी। याचिका के अनुसार, फिलहाल उसके गर्भ में 28 सप्ताह का भ्रूण है। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए।

रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, डर के कारण चुप रही पीड़िता

बालिका अकोला जिले के बालापुर क्षेत्र की निवासी है और आठवीं कक्षा की छात्रा है। वह अपने माता-पिता और दो बहनों के साथ रहती है। आरोप है कि पास में रहने वाले एक रिश्तेदार ने 2024 में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। डर और शर्म के चलते वह चुप रही। बाद में जब तबीयत बिगड़ी, तो जांच में गर्भवती होने का खुलासा हुआ। परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत की। 5 जून 2025 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

अदालत का निर्देश: मेडिकल बोर्ड करेगा फैसला

सोमवार को न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति सचिन देशमुख की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को निर्देश दिया कि एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की मेडिकल जांच की जाए। बोर्ड को मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि गर्भपात पीड़िता के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या नहीं।

ताड़ोबा में शराबियों का तांडव, रिसॉर्ट मैनेजर पर चाकू से हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार

अधिवक्ता की दलील: “यह केवल गर्भ नहीं, यह एक बच्ची का भविष्य है”

पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सोनिया गजभिये ने कोर्ट में कहा, “यह केवल एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची के जीवन का प्रश्न है। अगर यह गर्भ जारी रहा, तो उसका पूरा बचपन और भविष्य दांव पर लग जाएगा। वह अब भी छात्रा है और उसे समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है।”

24 सप्ताह से आगे भी संभव है गर्भपात

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 2021 के अनुसार, यदि मेडिकल बोर्ड यह पाता है कि गर्भवती महिला — विशेष रूप से नाबालिग — के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है।

अगली सुनवाई में हो सकता है बड़ा फैसला

मंगलवार को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत यह तय करेगी कि गर्भपात की अनुमति दी जाए या नहीं। यह फैसला आने वाले समय में इसी तरह के मामलों में कानूनी मिसाल बन सकता है। यह खबर सिर्फ एक अदालती याचिका नहीं है, यह एक बच्ची के आत्मसम्मान और भविष्य को बचाने की कोशिश भी है। अदालत से अब संवेदनशील, जिम्मेदार और न्यायसंगत फैसला अपेक्षित है।

Allow abortion emotional appeal of 12 year old girl from akola to high court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 17, 2025 | 09:57 PM

Topics:  

  • Akola News
  • Bombay High Court
  • Illegal Abortion Case

सम्बंधित ख़बरें

1

अकोला व पश्चिम विदर्भ में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री से की राहत की मांग

2

Nagpur News: मनपा आयुक्त को अवमानना नोटिस, सेवानिवृत्ति के लाभों से वंचित रखने का है मामला

3

पूर्व शिक्षाधिकारी डोर्लीकर को हाई कोर्ट का झटका, जालसाजी मामले में खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

4

‘भ्रामक है WCL का शपथपत्र’, दुर्गापुर ओपनकास्ट प्रोजेक्ट मामले में याचिकाकर्ता ने उठाए गंभीर सवाल

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.