छापेमारी में शामिल अधिकारी व कर्मचारी (सौजन्य-नवभारत)
Akola News: अकोला शहर में अवैध रूप से साहूकारी करने की शिकायत पर जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्थाअ) डा. प्रवीण लोखंडे के मार्गदर्शन में एक और कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर पंचशील नगर, कृषि नगर के पास निवासी गोरखनाथ वानखडे के ठिकाने पर उपनिबंधक रोहिणी विटणकर के नेतृत्व में छापा मारा गया।
इस कार्रवाई में पथक प्रमुख दीपक सिरसाट के साथ श्रद्धा देशमुख, अनीता भाकरे, दिनेश गोपनारायण, विनोद खंदारे और महेंद्र परतेकी शामिल थे। छापे के दौरान वानखडे के पास से इसारपावती, स्थावर संपत्ति के दस्तावेज, भरणा व ताबा पावती, भाड़ेपट्टा करारनामा, विक्री व ताबा पावती, खरेदी करारनामा, डायरी, चिट्ठियां, उसनवार पावती और आठ धनादेश सहित कई दस्तावेज जब्त किए गए।
यह कार्रवाई पुलिस बंदोबस्त और पंचों की उपस्थिति में की गई। डा. लोखंडे ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर धन दे रहा है, तो उसकी शिकायत आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसील के उपनिबंधक या सहायक निबंधक कार्यालय में करें।
जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अब तक अवैध साहूकारी के तहत 219 मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें से 62 मामलों में फौजदारी अपराध दर्ज किए गए हैं, जबकि 122 मामलों में महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम 2014 की धारा 16 व 18(1) के तहत जांच जारी है। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 151.64 एकड़ कृषि भूमि, 4,776 वर्ग फीट जमीन, एक आवासीय फ्लैट और 163.50 वर्ग मीटर क्षेत्र संबंधित व्यक्तियों को वापस सौंपा गया है। यह कदम उन पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी संपत्तियां अवैध रूप से कब्जे में ली गई थीं।
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जिले में महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत सावकारों की संख्या अकोला में 113, बार्शीटाकली में 12, पातुर 7, बालापुर 28, तेल्हारा 5, अकोट 16 तथा मुर्तिजापुर में 18 है। इस तरह जिले में कुल वैध 199 साहूकार है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जिले में अधिकृत रूप से कार्यरत साहूकारों की संख्या सीमित है, जबकि अवैध साहूकारी की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई से उम्मीद है कि ऐसे मामलों में जल्द ही नियंत्रण पाया जा सकेगा।