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अकोला में पहली बार नई धारा के तहत कानून का शिकंजा, संगठित अपराध में लिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई

Akola Crime:अकोला पुलिस ने संगठित अपराध गिरोह पर BNS 2023 की धारा 111 के तहत पहली चार्जशीट दाखिल की। 11 आरोपी गिरफ्त में है और सख्त कार्रवाई जारी है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Oct 29, 2025 | 09:18 PM

अकोला में पहली बार नई धारा के तहत कानून का शिकंजा (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Akola police: खदान पुलिस थाना क्षेत्र में संगठित अपराध में शामिल 11 शातिर अपराधियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अकोला जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है। जिले में यह इस नई धारा के तहत की गई पहली कानूनी कार्रवाई मानी जा रही है।

17 जुलाई को लहरिया नगर, कौलखेड निवासी पंकज धांडे (34) ने खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी सचिन बलखंडे (30), स्वप्नील वानखडे (28), रूषभ काले (25), अमित गवली (23), साहिल मालोकार (23), तन्मय जोशी (23), पंकज थुटे (25), संजय जोशी (45), अभिजीत उर्फ गोलु हिंगणे (28), निखिल बलखंडे (23) और अंकुश उर्फ अंगद खरात (20) ने उन्हें पैसे देने के बहाने बुलाकर एक बंद घर में कैद किया और मारपीट कर सोने के आभूषण एवं नकदी छीन ली।

चार्जशीट दाखिल

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी सचिन बलखंडे पिछले 10 वर्षों से एक संगठित आपराधिक गिरोह का नेतृत्व कर रहा है। इस गिरोह के सदस्यों ने हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना, डकैती, अवैध हथियारों का उपयोग, जबरन वसूली, साक्ष्य मिटाना, दंगा भड़काना और शांति भंग करने जैसे कई गंभीर अपराध किए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

खदान पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों को देखते हुए BNS 2023 की धारा 111(1)(2), 2(ख), 3 और 4 के तहत सभी आरोपियों को संगठित अपराधी घोषित कर चार्जशीट तैयार की। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक की अनुमति से 28 अक्टूबर 2025 को यह चार्जशीट जिला एवं सत्र न्यायालय, अकोला में दाखिल की गई।

पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका

इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में अपर पुलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन पाटिल, स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक शंकर शेलके, पु.उपनि माजीद पठान, पु.हे.कॉ. ज्ञानेश्वर सैरिसे, पु.कॉ. उदय शुक्ला, खदान थाने के पु.नि. मनोज केदारे, सपु.नि. नीलेश करंदीकर, पुलिस हवालदार शंकर डाबेराब, धुरंधर, रवि काटकर, आकाश राठोड और अन्य पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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कठोर कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठित अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मकोका और एमपीडीए जैसे कठोर कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

Akola first case under bns 111 organized crime gang chargesheet

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Published On: Oct 29, 2025 | 09:18 PM

Topics:  

  • Akola
  • Crime
  • Maharashtra
  • Maharastra Police

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