अकोला मनपा में स्वीकृत सदस्य पदों के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज, 28 फरवरी तक मांगे गए नाम
Akola AMC Elections: अकोला मनपा में 8 स्वीकृत सदस्यों के चयन हेतु 28 फरवरी तक नाम मांगे गए हैं। अनुभवी विशेषज्ञों के बजाय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलने से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं।
- Written By: रूपम सिंह
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)
Maharashtra Municipal Corporation Act News: अकोला मनपा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 80 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। उस अनुसार 10 प्रश यानि 8 स्वीकृत सदस्यों का चयन किया जाएगा। मनपा में 80 पार्षदों के सभागृह में 8 स्वीकृत सदस्यों के चयन के लिए मार्च माह के पहले सप्ताह में सभा होगी। स्वीकृत सदस्य पद पर किसका चयन किया जाए इसके लिए विविध राजनीतिक पार्टियों की ओर से 28 फरवरी तक नाम मांगे गये हैं।
उस अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियों में लगातार मंथन शुरू है कि, किसका नाम स्वीकृत सदस्य के रूप में मनोनित किया जाए। इसी विषय को लेकर इस समय भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना उबाठा और वीबीए में हलचलें तेज हो गयी हैं। एक समय था जब नगर पालिका से लेकर मनपा तक स्वीकृत सदस्यों के रूप में किसी ऐसे व्यक्तियों को मनोनित किया जाता था जो अकोला महानगर के विकास के लिए सलाह दे सकें, सहयोग दे सकें।
मनपा चुनाव हारने वालों का ध्यान भी इधर
- विविध राजनीतिक पार्टियों के कुछ दिग्गज पार्षद मात्र कुछ मतों से अकोला मनपा चुनाव में पराजित होने वालों का ध्यान भी स्वीकृत सदस्य पद की ओर लगा हुआ है। इसी तरह किसी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दबाव डालने पर चुनाव न लड़ने वाले व्यक्ति का ध्यान भी इस ओर है, क्यों कि उन्हें यदि ऐसा कहकर चुनाव से विड्राल कराया गया हो कि, आप चुनाव मत लड़िए आपको कोऑप्शन में ले लेंगे।
- कुछ ऐसा चित्र भी दिखाई दे रहा है।इसी तरह कुछ पूर्व पार्षद जो इस बार मनपा के चुनाव में खड़े नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के पार्षदों को चुनकर लाने के लिए काफी मेहनत की है, ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक चित्र स्पष्ट नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही चित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा।
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अब पहले जैसा नहीं होता
ऐसे व्यक्तियों का चयन विविध राजनीतिक पार्टियां करती थी। लेकिन पिछले अनेक वर्षों से देखा जा रहा है कि अब विविध राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं का चयन ही स्वीकृत सदस्य के रूप में करने लगी है।
देखा जाए तो महाराष्ट्र मनपा अधिनियम में स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कुछ निकष निश्चित किए गए हैं जिसमे विविध क्षेत्रों के अनुभवी, विशेषज्ञ, विविध क्षेत्रों में सफलता पूर्वक कार्य करनेवालों के साथ साथ अनुभवी वकील, डाक्टर, शिक्षा विशेषज्ञ का चयन स्वीकृत सदस्य के रूप में किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि यह निकष एक ओर रखकर स्वीकृत सदस्यों का चयन किया जाता है।
