अकोला में खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित और 5 को थमाया नोटिस
Akola News: अकोला में कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की तैयारी के दौरान कृषि सेवा केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 3 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 5 को नोटिस जारी किया गया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-सोशल मीडिया)
Akola Agriculture Department News: खरीफ सीजन की तैयारी के बीच किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो इसे रोकने के लिए कृषि विभाग ने कठोर कदम उठाए हैं। अकोला जिले में कृषि निविष्ठा विक्री में अनियमितता पाए जाने पर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मुरली इंगले ने सुनवाई के बाद तीन कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि पांच अन्य कृषि सेवा केंद्रों को गंभीर त्रुटियों पर नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई है।
किन केंद्रों पर हुई कार्रवाई सुनवाई के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाने पर अकोट जिनिंग एंड प्रेसिंग सहकारी फैक्टरी लि।, अकोट 2 माह का निलंबन, जयेश एग्रो सेंटर, चोहट्टा बाजार, अकोट 2 माह का निलंबन और तायडे एग्रो सेंटर, आलेगांव, पातुर 1 माह का निलंबन इन केंद्रों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। जिला और तहसील स्तर के पथकों ने अचानक की गई जांच में कुल 8 कृषि केंद्रों में नियमबाह्य गतिविधियां पाईं गई।
इनमें प्रमुख रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र ग्राहकों को न दिखाना, गोदाम के वास्तविक स्टाक और मशीन पर दर्ज स्टाक में भारी अंतर, किसानों को अधिकृत पक्की रसीद न देना, स्टाक फलक और दरफलक अद्यतन न रखना आदि शामिल हैं। इन त्रुटियों के आधार पर सभी 8 केंद्रों की सुनवाई की गई, जिनमें से 3 पर निलंबन और 5 पर नोटिस जारी किए गए।किसानों से प्रशासन की अपील अकोला जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त बीज और खाद का स्टाक उपलब्ध है।
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विक्रेताओं को किसी भी प्रकार का काला बाज़ार या लिंकिंग करने से सख्त मना किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि हमेशा नामांकित कंपनियों के बीज और खाद को प्राथमिकता दें। खरीदारी के बाद विक्रेता से पक्की रसीद अवश्य लें।
बिल पर लॉट नंबर और कीमत की जाँच करें। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई मुरली इंगले ने कहा कि किसानों की लूटखसोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन केंद्रों पर अनियमितता पाई गई है, उन पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसी मुहिम जारी रहेगी।
किसान यदि किसी प्रकार की शिकायत करना चाहते हैं तो वे अपने तहसील पंचायत समिति या तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमबाह्य कार्य करने वाले विक्रेताओं पर आगे भी कठोर फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।
