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अकोला में बाल विवाह रोका, महिला एवं बाल विकास विभाग का बड़ा हस्तक्षेप, समारोह से जुड़े लोगों को भी नोटिस जारी

Barshitakli Child Marriage: महाराष्ट्र के अकोला जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की त्वरित कार्रवाई से बार्शीटाकली तालुका में एक बाल विवाह रोका गया।

  • Written By: महाराष्ट्र डेस्क
Updated On: May 10, 2026 | 07:32 PM

Barshitakli Child Marriage (सोर्सः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

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Akola Crime News: अकोला जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों से भी गाँव में होने वाले बाल विवाह की जानकारी बाल संरक्षण तंत्र को दी जा रही है, जिसके आधार पर तुरंत हस्तक्षेप कर विवाह रोके जा रहे हैं। बार्शीटाकली तालुका में ऐसा ही एक बाल विवाह रोका गया। 8 मई को एक नाबालिग लड़की का विवाह होने वाला था, जिसकी गुप्त सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को प्राप्त हुई।

इसके बाद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे के मार्गदर्शन में तुरंत एक टीम गांव पहुंची। इस टीम में बाल कल्याण समिति सदस्य प्रांजलि जयस्वाल और गिरीश पुसदकर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडुलकर, चाइल्ड लाइन समन्वयिका हर्षाली गजभिये, एन्करेज एज्युकेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र गणोदे तथा टू जस्टिस संस्था के शंकर वाघमारे शामिल थे।

मातापिता से लिखित आश्वासन

पथक ने लड़की की उम्र की जांच कर प्रमाण जुटाए और लड़की व उसके मातापिता से संवाद कर बाल विवाह प्रतिबंधक कानून 2006 की जानकारी दी। मातापिता से लिखित आश्वासन लिया गया कि लड़की के 18 वर्ष पूरे होने तक विवाह नहीं किया जाएगा। साथ ही दोनों परिवारों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। विवाह समारोह में शामिल आचारी, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी कलाकार और विवाह स्थल के प्रबंधक को भी समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया।

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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें

कार्रवाई के दौरान बार्शीटाकली पुलिस निरीक्षक प्रवीण धुमाल, कार्यवाहक देशमुख और पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। महिला सशक्तिकरण केंद्र के राम चतुरकर ने भी सहयोग किया। हेल्पलाइन पर संपर्क का आवाहनयदि गांव में बाल विवाह की जानकारी हो तो नागरिक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें। बाल विवाह रोकना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी से सहयोग करने की अपील जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे ने की है।

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Published On: May 10, 2026 | 06:54 PM

Topics:  

  • Akola News
  • Child Marriage
  • Crime
  • Maharashtra

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