‘श्रद्धा सबुरी’ क्रेडिट संस्था में 42 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
अहिल्यानगर: चार्टर्ड अकाउंटेंट दत्तात्रय खेमनार ने शिरडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में शिरडी के पास नीमगांव कोराले के 5 गांवों में स्थित ‘श्रद्धा सबुरी’ ग्रामीण गैर-कृषि सहकारी ऋण सोसायटी के निदेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों समेत कुल 28 नागरिकों के खिलाफ 41 करोड़ 97 लाख 17 हजार रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 2 निदेशकों राजेंद्र गाडेकर और बालासाहेब गाडेकर को गिरफ्तार किया गया है और कोपरगांव कोर्ट ने उन्हें 20 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
शिरडी पुलिस ने क्रेडिट संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक और स्टाफ निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिरडी पुलिस थाने में खेमनार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि 2007 से 2014 के बीच संस्था के पदाधिकारियों, निदेशकों और प्रबंधकों के साथ-साथ कर्मचारियों ने चेक के जरिए बैंक से पैसे निकाले हैं। संस्था ने ऋण नहीं लिया है। बैंक में वास्तविक भुगतान न होने पर ऋणकर्ताओं के नाम प्रविष्ट कर ऋण का गबन किया गया है।
जमा ऋण न लिए जाने पर ऋण का नाम प्रविष्ट करना, जमा कम होने पर ऋण का नाम प्रविष्ट करना, संचालक मंडल की बैठक में जमा ऋण के लिए अनुमोदन न कराना, जमा ऋण का रजिस्टर संधारित न करना, जमाकर्ता को जमा रसीदें समय पर न देकर उसका दुरुपयोग करना, ऋणकर्ता को ब्याज छूट का पात्र न होने पर ब्याज दर में छूट देना, संस्था में शेष राशि न होने पर मार्च माह के अंत में जमा की गई राशि को ऋण के रूप में दिखाकर गबन करना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑफलाइन कार्य करना, वाउचर समय पर तैयार न करना, जमा रसीदों को ऋण खाते में स्थानांतरित न करना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट न करना, दिए गए बकाया ऋणों और एनपीए ऋणों की सूची सॉफ्टवेयर में अपडेट न करना, गलत बकाया ऋण और गलत लाभ दर्शाना आदि अनियमितताएं इस ऋण संस्था के ऑडिट प्रतिवेदन में पाए गए।
खेमनार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, राजेंद्र सीताराम गाडेकर, बालासाहेब करभारी गाडेकर, ज्योति सोमनाथ गाडेकर, रंजना गंगाधर गाडेकर, भाऊसाहेब साहेबराव जगताप, भाऊसाहेब भीमराज चव्हाण, विजय शांतिलाल चोपड़ा, रावसाहेब करभारी कटोरे, सागर कैलास गोसावी, स्वर्गीय सीताराम जयराम गाडेकर, बालासाहेब जयराम गाडेकर, साईनाथ रावजी गाडेकर, निवृत्ति गंगाधर काटोरे, विश्वनाथ मुरलीधर गाडेकर, सोमनाथ दत्तात्रेय गाडेकर, बालासाहेब संपतराव बारसे, अशोकराव गोरक्षनाथ सरोदे, मथुराबाई बालासाहेब गाडेकर, भीमराज खांडू चव्हाण, विजय शांतिलाल चोपड़ा, अनिल तान्हाजी खैरे, दीपक रंधावने, नितिन महाजन, शरद नामदेव भोंगले, अशोक मोतीराम उदावंत, गणेश रंगनाथ खलकर, प्रमोद सोपान रंधावन, अविनाथ, साहेबराव शिंदे, 28 क्रेडिट संस्थाओं के पदाधिकारी, निदेशक, प्रबंधक और कर्मचारी के खिलाफ शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
कई लोगों ने रेलवे को हस्तांतरित होने वाली भूमि के लिए प्राप्त मुआवजा, समृद्धि राजमार्ग से प्राप्त पारिश्रमिक, भूमि बिक्री, गुंठेवारी, कृषि भूमि की आय, अपने परिवार को खिलाने के लिए बचाए गए पैसे, बुजुर्गों के लिए पेंशन आदि जैसी अपनी जमा राशि श्रद्धा सबुरी ग्रामीण गैर-कृषि सहकारी ऋण समिति में जमा की थी। हालांकि, इस धोखाधड़ी ने जमाकर्ताओं के बीच काफी भ्रम पैदा कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत गलांडे इस मामले की जांच कर रहे हैं।